शिकायतकर्ता ने कहा कि उसके विरुद्ध पैसों के लेनदेन को लेकर हुई शिकायत के मामले में हेड कांस्टेबल ने उसके विरुद्ध सीआरपीसी की धारा 151 के तहत कार्रवाई की। इस धारा के तहत पुलिस को यदि पता चलता है कि संबंधित व्यक्ति किसी संज्ञेय अपराध को अंजाम दे सकता है तो पुलिस उस संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उसे लॉकअप रूम में बंद नहीं करने और बाहर से ही सीधे कोर्ट में पेश करने के एवज में 50 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता पैसे नहीं देना चाहता था, जिससे उसने इसकी शिकायत एसीबी में कर दी। इसके आधार पर एसीबी अहमदाबाद शाखा के सहायक निदेशक के बी चुड़ास्मा के सुपरविजन में अहमदाबाद शहर एसीबी थाने के पीआई आर आई परमार एवं उनकी टीम ने मंगलवार को वस्त्रापुर थाने में ही जाल बिछाया। थाने के शिकायत कमरे में आरोपियों को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगेहाथों धर दबोचा।