क्राइम ब्रांच में इससे पहले किरण के खिलाफ राज्य के पूर्व मंत्री के भाई जगदीश चावडा (63) का बंगला हड़पने और इवैंट मैनेजर डॉ.हार्दिक चंदाराणा को काम दिलाने के बहाने ठगने के मामले दर्ज हैं।किरण के खिलाफ सोमवार को क्राइम ब्रांच में तीसरा मामला शहर के बिल्डर उपेन्द्र सिंह चावड़ा (36) ने दर्ज कराया है। इसमें किरण पर आरोप है कि उसने उपेन्द्र को नारोल इलाके में मार्च 2017 में एक जमीन को उसकी पुश्तैनी जमीन बताते हुए बेचने के लिए सौदा किया था। जमीन की जांच करने पर यह विशाल कोर्पोरेशन नाम की कंपनी के प्रोपराइटर किरण की मालिकी की थी। इससे उपेन्द्र ने नारोल में सर्वे नंबर 225/ब की कुल 4325 वर्ग मीटर गैर कृषि जमीन में से 1867 वर्ग मीटर जमीन को खरीदने की इच्छा जताई। इसके लिए किरण से 80 लाख रुपए में सौदा तय हुआ जिसके तहत 25 लाख रुपए नकद किरण पटेल को देकर नारोल सब रजिस्ट्रार कार्यालय में करार किया था। छह महीने में जमीन का टाइटल क्लिर करके दस्तावेज करने का वादा किया था। इसे लेकर शेष 55 लाख रुपए भी किरण को दे दिए। आरोप है कि आरोपी ने छह महीने बीत जाने के बाद भी जमीन का न तो टाइटल क्लियर कराया और न ही दस्तावेज दिया। वकील के जरिए नोटिस भेजने पर उसका भी जवाब नहीं दिया। किरण से उपेन्द्र सिंह की मुलाकात 2016 में साबरमती जेल में हुई थी। उस समय उपेन्द्र का दोस्त सलीम खोजा से वह मिलने गया था। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने आरोपी का 21 अप्रेल तक का रिमांड मंजूर किया है।
फोन नंबर कर दिया ब्लॉक
दर्ज शिकायत में यह बताया गया कि फोन पर संपर्क करने पर किरण संतोषजनक जवाब नहीं देता था। बाद में उपेन्द्र सिंह का मोबाइल नंबर भी ब्लॉक कर दिया था। किरण के घर जाने पर वह मिलता नहीं था और पत्नी ठीक से जवाब नहीं देती थी।
कश्मीर से प्रोटेक्शन में घूमने के फोटो भेजे
किरण ने फरवरी 2023 में उपेन्द्र को फोन कर कहा कि वह पीएमओ में है और उसे बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। दस्तावेज के बारे में पूछने पर कहा कि अभी वह कश्मीर में है। इसे लेकर उसने 27 फरवरी को कश्मीर में पुलिस सुरक्षा के बीच घूमने के फोटो और वीडियो वॉट्स एप पर भेजे थे। साथ ही पीएमओ में एडिशनल डायरेक्टर नई दिल्ली का विजिटिंग कार्ड भी भेजा था।
किरण के खिलाफ सातवां मामला दर्ज
किरण के खिलाफ यह सातवां मामला दर्ज किया गया है। इसमें अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में तीन मामलों के अलावा अहमदाबाद के नरोडा, वडोदरा के रावपुरा व साबरकांठा के बायड थाने में भी मामला दर्ज है। जम्मू एवं कश्मीर के निसत थाने में भी केस दर्ज है। व्यारा और आणंद कोर्ट में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत केस दर्ज हैं।