योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम 10 लाख रुपये तक लागत की परियोजना स्थापित की जा सकेगी। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम 6.25 लाख रुपये तथा सेवा क्षेत्र हेतु 2.50 रुपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जायेगा, जो उद्यम के दो वर्ष तक सफल संचालन के उपरांत अनुदान में परिवर्तित हो जायेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, औद्योगिक संस्थान- नुनिहाई, आगरा में जमा किये जा सकते हैं।