आगरा के कालिंदी विहार में कांशीराम योजना के तहत लाभार्थियों को आवास आवंटित हुए थे। यहां अभी करीब तीन सौ परिवार रह रहे हैं। समाजसेवी नरेश पारस ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक ओर सरकार गरीबों को फ्री गैस और चूल्हा देने की बात करती है, लेकिन कांशीराम आवास योजना के जरूरतमंद लोगों को जब इस योजना का लाभ दिलाने के लिए आवेदन किए गए तो उन्हें एक दूसरे विभाग में घुमाना शुरू कर दिया। कालिंदी विहार निवासी रेखा चौहान ने बताया- आवेदन लेकर उन्होंने विभाग के कई चक्कर काटे, लेकिन उनके आवेदन स्वीकार नहीं किए गए। सत्यादेवी ने बताया कि जब विकास भवन में आवेदन लेकर गए वहां से उन्हें जिला पूर्ति विभाग के लिए भेज दिया गया। जिला पूर्ति विभाग से उन्हें विकास भवन के लिए भेजा गया। कई बार विभागों के चक्कर लगाने के बावजूद उनके फार्म तक जमा नहीं किए गए।
आगरा जनपद में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिए जाने के लिए भाजपा के पदाधिकारियों को कमान सौंपी गई थी। जिन बीपीएल कार्ड धारकों के घर चूल्हे जल रहे थे, उन्हें गैस कनेक्शन दिए जाने थे। अनेक पात्र इस योजना के लाभ से वंचित रह गए। कांशीराम आवास योजना मायावती के शासनकाल की योजना थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि उन्हें इसी के चलते लाभ नहीं दिया गया है। सरकार ने रहने के लिए सिर्फ छत दी थी, रोजगार की सुविधाएं नहीं मिली, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी आर. मिश्र से जब बात की गई तो उन्होंने कहा कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है। उनके कार्यकाल में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है।
आगरा में 15 ब्लॉक है। जिनमें से कुछ ब्लॉक को उज्जवला योजना के तहत लाभ दिया गया है। आगरा, बाह, एत्मादपुर, फतेहाबाद, खेरागढ़ और किरावली को शामिल किया गया है।
1. पंचायत अधिकारी या नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा अधिकृत बीपीएल प्रमाणपत्र, बीपीएल राशन कार्ड, एक फोटो आईडी जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र, एक पासपोर्ट साइज फोटो, ड्राइविंग लाइसेंस, लीज करार, टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल, पासपोर्ट की प्रति, राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व-घोषणा पत्र, राशन कार्ड, फ्लैट आवंटन, कब्ज़ा पत्र, आवास पंजीकरण दस्तावेज, एलआईसी पॉलिसी, बैंक, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट संलग्न कर सकते हैं। नजदीकी LPG वितरण केंद्र से ही संपर्क करें।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लिए इच्छुक लोगों का योजना के लिए पात्र होना अति आवश्यक है। जो भी आवेदक पात्र नहीं पाए गए उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। पात्रता के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं।
आवेदक द्वारा दी गईं सभी जानकारी को SECC–2011 डेटा के साथ मिलाया जाएगा। उसके बाद ही यह निर्णय लिया जाएगा की आवेदक योजना का पात्र है या नहीं। आवेदक की उम्र 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए।
आवेदक बीपीएल परिवार से सम्बन्ध रखने वाली महिला ही होनी चाहिए। पुरुष इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक के घर में किसी के नाम से पहले से ही कोई भी एलपीजी कनेक्शन नहीं होना चाहिए।
आवेदक के पास बीपीएल प्रमाण पत्र अथवा बीपीएल राशन कार्ड का होना आवश्यक है। आवेदक द्वारा आवेदन फॉर्म में दी गयी सभी जानकारी ठीक होनी चाहिए। इच्छुक उम्मीदवार योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना है। दो पन्ने के आवेदन पत्र में मांगी गईं सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन, बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है। आवेदन पत्र के अंदर ही आवेदक यह चयन कर सकता है कि उसे 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर पांच किलो वाला।
प्रधानमंत्री उज्जवला गैस योजना का आवेदन पत्र उज्ज्वला योजना की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।