उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र ने बताया है कि उप्र शासन द्वारा प्रदेश के शिक्षित युवा बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना लागू की गयी हैं। योजनान्तर्गत उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रुपये 25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु अधिकतम रुपये 10 लाख तक लागत की परियोजना स्थापित की जा सकेगी। उद्योग क्षेत्र हेतु अधिकतम रुपये 6.25 लाख तथा सेवा क्षेत्र हेतु रुपये 2.50 लाख का मर्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगा। जो उद्यम के 02 वर्ष तक सफल संचालन के उपरान्त अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा।
योजनान्तर्गत लाभार्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अपने अंशदान के रुप में जमा कराना होगा तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों अनु जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांगजन हेतु अंशदान की सीमा कुल परियोजना लागत की 05 प्रतिशत होगी। परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (भूमि क्रय की लागत को छोड़कर) और कार्यशील पूंजी का एक चक्र शामिल होंगे। परियोजना लागत में किराये पर वर्कशाप/वर्कशेड लिये जाने को शामिल किया जा सकता है। परियोजना धारक के अंशदान की कटौती करने के उपरान्त बैंक परियोजना का वित्त पोषण सम्मिश्र (कम्पोजिट) ऋण के रुप में करेगा, जिसमें सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी भी शामिल होगें। योजनान्तर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों व अन्य शेड्यूल्ड बैंकों द्वारा वित्त पोषण किया जा सकेगा।
योजनान्तर्गत पात्रता हेतु आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष तथा शैक्षिक योग्यता कम से कम हाईस्कूल पास होना अनिवार्य है। योजनान्तर्गत आवेदन पत्र कार्यालय, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग एवं उद्यम मेत्साहन केन्द्र, औद्योगिक आस्थान- नुनिहाई, आगरा से किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आवेदनपत्र दिनांक 30 जून 2019 तक जमा किये जा सकेंगे।