एक सितम्बर से न्यू मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद लगातार वाहन चालक दहशत में हैं। कभी चालान को लेकर, तो कभी नये नियमों को लेकर, लेकिन इन सबके बीच कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस धारकों के लिए ये राहतभरी खबर है। अभी तक कमर्शियल वाहन ड्राइवरों को अपना लाइसेंस हर तीन साल बाद रिन्यूवल कराना पड़ता है। लेकिन अब ये पांच साल बाद हुआ करेगा। लाइसेंस की उम्र दो साल और बढ़ सकती है। बता दें कि रिन्यूवल के लिए सबसे बड़ी औपचारिकता मेडिकल प्रमाण पत्र की होती है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है।
ये बोले अधिकारी
इस मामले में एआरटीओ प्रशासन अनिल कुमार सिंह का कहना है कि नए मोटल व्हीकल एक्ट में काफी सुविधाएं भी मिलने जा रही हैं। कमर्शियल डीएल की समयावधि बढ़ने से चालकों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि अभी तक ऐसा आदेश आया नहीं है, आदेश आने के बाद अमल में लाया जाएगा।