विनेश फोगाट को 14 दिनों के भीतर देना होगा नोटिस का जवाब
पेरिस में महिलाओं की 50 किग्रा श्रेणी के फाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली महिला पहलवान बनकर भारत के लिए इतिहास रचने वाली विनेश को 14 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। नाडा के नोटिस में कहा है कि आपको एडीआर की ठहरने की जगह संबंधी आवश्यकताओं का पालन करने में स्पष्ट विफलता के बारे में सूचित करने और मामले में अंतिम निर्णय लेने से पहले कोई भी टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित करने को लेकर एक औपचारिक नोटिस दिया जाता है। कृपया इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसके आपके लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
9 सितंबर को 12:20 बजे सोनीपत पहुंची थी टीम
‘औपचारिक नोटिस’ में विनेश फोगाट को सूचित किया गया कि वह 9 सितंबर को 12:20 बजे सोनीपत की प्रताप कॉलोनी में अपने आवास पर उपलब्ध नहीं थीं, जैसा कि हाल ही में ठहरने की जगह संबंधी फाइलिंग में अपडेट किया गया था। नाडा के नोटिस में कहा गया है, “उस दिन उस समय और स्थान पर आपका परीक्षण करने के लिए एक डोप नियंत्रण अधिकारी (डीसीओ) भेजा गया था। हालांकि, डीसीओ आपको परीक्षण के लिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि आप दिए गए स्थान पर उपलब्ध नहीं थीं। डीसीओ की असफल प्रयास रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है, जिसमें प्रयास का विवरण दिया गया है।” ये है नियम
विश्व डोपिंग रोधी प्राधिकरण के नियमों के अनुसार, सक्रिय खिलाड़ी पंजीकृत परीक्षण पूल का हिस्सा होते हैं और इसलिए उन्हें महीने में विशिष्ट दिनों के लिए एक विशिष्ट समय और स्थान देना होता है, जब वे आवश्यकता पड़ने पर परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे। विनेश, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक खेलों में फ़ाइनल के लिए क्वालीफाई किया था, मार्च 2022 से पंजीकृत परीक्षण पूल का हिस्सा हैं और उन्हें इस साल जनवरी में नाडा द्वारा सूची में शामिल किए जाने के बारे में भी सूचित किया गया था।
पॉजिटिव डोप टेस्ट के समान ही मिलता है दंड
12 महीनों में तीन बार पता-ठिकाने की जानकारी न देना एंटी-डोपिंग नियम का उल्लंघन माना जाता है और इसके लिए पॉजिटिव डोप टेस्ट के समान ही दंड दिया जाता है। विनेश फोगाट के मामले में नाडा के पत्र में निर्दिष्ट किया गया है कि वह 12 महीनों में पहली बार पता-ठिकाने की जानकारी देने में विफल रही हैं।