scriptPakistan में इस समुदाय को लेकर असली और नकली मुस्लिमों की छिड़ी जंग | There an uproar over Ahmadis in Pakistan, hence the controversy | Patrika News
विदेश

Pakistan में इस समुदाय को लेकर असली और नकली मुस्लिमों की छिड़ी जंग

Pakistan: पाकिस्तान में अहमदिया संकट गहरा गया है, जो न्यायपालिका और कट्टरपंथियों के बीच तनाव बढ़ रहा है। इन्हें कादियानी कहते हैं। अदालत में 22 अगस्त को ‘तत्काल’ आधार पर याचिका पर सुनवाई की वजह से मुददा गर्माया हुआ है।

नई दिल्लीAug 22, 2024 / 12:05 pm

M I Zahir

Ahmadiya conflict

Ahmadiya conflict

Pakistan :पाकिस्तान में कादियानियोंं को लेकर विवाद 6 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले के साथ शुरू हुआ, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी को रिहा करने का आदेश दिया, जो पिछले साल ‘तफसीरे-सगीर’ बांटने के आरोप में गिरफ्तार अहमदिया था।

इस्लामाबाद में कोई शांति नहीं

देश में अहमदिया के अधिकारों पर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया है और धार्मिक कट्टरपंथियों और न्यायपालिका के बीच तनाव गहरा गया है। फरवरी के फैसले के बाद से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और फैसले में तीन बार बदलाव हुए हैं। सोमवार को किए गए प्रदर्शनों में 7 सितंबर से पहले फैसले को अंतिम रूप से वापस लेने की मांग की गई। एक प्रदर्शनकारी ने चेतावनी दी कि यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो “इस्लामाबाद में कोई शांति नहीं रहेगी”।

सबसे बड़ी अहमदिया आबादी

देश ने 2023 मुबारक सानी मामले को लेकर धार्मिक समूहों और इसकी न्यायपालिका के बीच गतिरोध देखा है, जिसमें शीर्ष अदालत ने सताए हुए अहमदियाओं को अपने विश्वास का पालन करने की अनुमति दी थी। पाकिस्तान में दुनिया की सबसे बड़ी अहमदिया आबादी है। यह देश का एकमात्र समुदाय है जिसे मतदान के अधिकार से वंचित किया गया है और मुस्लिम के रूप में मान्यता नहीं दी गई है।

क्या है मुबारक सानी मामला?

यह विवाद 6 फरवरी को एक ऐतिहासिक फैसले के साथ शुरू हुआ, जब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने अहमदिया मुबारक अहमद सानी को रिहा करने का आदेश दिया, जिसे पिछले साल तफसीर-ए-कबीर का एक छोटा संस्करण, तफसीर-ए-सगीर वितरित करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। -अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक के बेटे मिर्जा बशीर-उददीन महमूद अहमद ने कुरान की 10-खंड व्याख्या की।

आपराधिक कानून लागू नहीं

सानी पर 2021 के पंजाब कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था जो “विधर्मी” कुरान टिप्पणियों के मुद्रण और वितरण पर रोक लगाता है। हालाँकि, सानी ने तर्क दिया कि उन्होंने कानून लागू होने से पहले 2019 में पाठ वितरित किया था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फ़ैज़ ईसा ने इस सिद्धांत का हवाला देते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया कि आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है।

तहरीके-लब्बैक पाकिस्तान

शुरुआत में इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन तहरीके-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स की ओर से उजागर करने के बाद इस फैसले ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया, जो अपने हिंसक ईशनिंदा विरोधी प्रदर्शनों के लिए कुख्यात है। सीजेपी के फैसले पर पूरे पाकिस्तान में मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है। कानूनी विशेषज्ञों ने इसे धार्मिक स्वतंत्रता की दिशा में एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण कदम बताया, खासकर अहमदिया लोगों के लिए, जो देश में शायद ही कभी कानूनी मामले जीतते हैं। हालांकि, अहमदिया समुदाय ने फैसले को सीमित माना, क्योंकि इसने धार्मिक ग्रंथों को वितरित करने के उनके अधिकार की पुष्टि नहीं की। दूसरी ओर, कट्टरपंथी सुन्नी समूहों ने नाराजगी के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्य न्यायाधीश ईसा पर अहमदियाओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया है।

“दुर्भाग्यपूर्ण” अभियान की निंदा

हजारों पाकिस्तानियों ने 23 फरवरी को इस फैसले के जवाब में मुख्य न्यायाधीश ईसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसे उन्होंने ईशनिंदा से संबंधित माना। सुप्रीम कोर्ट ने तब न्यायमूर्ति ईसा के फैसले का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि इसने पाकिस्तान के इस्लामी संविधान का उल्लंघन नहीं किया और न्यायपालिका के खिलाफ “दुर्भाग्यपूर्ण” अभियान की निंदा की।

मार्गदर्शन मांगा

बढ़ते विवाद के बीच पंजाब सरकार ने पुनर्विचार याचिका दायर की और कई धार्मिक दलों ने भी याचिकाएँ दायर कीं, लेकिन अदालत ने संवैधानिक और इस्लामी कानून के तर्कों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुनवाई के उनके अधिकार को सीमित कर दिया। शीर्ष अदालत ने काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी (CII) सहित 10 धार्मिक संस्थानों को भी नोटिस जारी किया और इस्लामिक न्यायशास्त्र पर उनका मार्गदर्शन मांगा।

धर्म की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं

इसके बाद जो हुआ वह एक दुर्लभ कदम था और 24 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश ईसा सहित तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले की दोबारा जांच की। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि उनका निर्णय पूरी तरह से पूर्वव्यापीता के मुद्दे पर आधारित था और पुष्टि की कि अहमदिया अभी भी मुसलमानों के रूप में पहचान नहीं कर सकते हैं या अपनी इबादतगाहों के बाहर अपनी मान्यताओं का प्रचार नहीं कर सकते।

प्रतिबंधित करना चाहिए

हालांकि, इस स्पष्टीकरण से कट्टरपंथी सुन्नी समूहों या सीआईआई, एक संवैधानिक सलाहकार संस्था, को खुश करने में कोई मदद नहीं मिली। सीआईआई ने अहमदियाओं को अपनी इबादतगाहों के भीतर अपने विश्वास व्यक्त करने की अनुमति देने के फैसले की आलोचना की, यह तर्क देते हुए कि उन्हें निजी सेटिंग्स में भी ऐसा करने से प्रतिबंधित करना चाहिए।

देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि

सीआईआई का रुख, अहमदियाओं पर और अधिक उत्पीड़न का आह्वान करता है, विडंबना यह है कि 11 अगस्त 2024 को पाकिस्तान अल्पसंख्यक दिवस के साथ मेल खाता है, जब राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा के लिए देश की प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी।

फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

अब, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने एक बार फिर अदालत के निष्कर्षों को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है, यह तर्क देते हुए कि वे गलत धारणाओं पर आधारित थे। हालांकि, सोमवार को जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम (JUI) और जमात-इस्लामी (JI) सहित विभिन्न धार्मिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने मजलिस-ए- के बैनर तले मुबारक सानी मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।

संसद और सुप्रीम कोर्ट भवन तक पहुंच गए

तहफ़्फ़ुज़े-ख़त्मे नबुव्वत ने अदालत से इसे पूरी तरह से वापस लेने के लिए कहा। सोशल मीडिया पर दिख रहे दृश्यों में प्रदर्शनकारियों को आंसू गैस के इस्तेमाल से रोकने की पुलिस की कोशिशों के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के जज गेट में घुसने की कोशिश करते हुए दिखाया गया। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन प्रदर्शनकारी अंततः संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट भवन तक पहुंच गए।

पाकिस्तान में अहमदिया उत्पीड़न

जानकारी के अनुसार पाकिस्तान में 20 से 50 लाख अहमदिया रहते हैं और उन्हें काफी उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्हें गैर-अहमदिया मस्जिदों में पूजा करने, इस्लामी अभिवादन का उपयोग करने, कुरान को सार्वजनिक रूप से उद्धृत करने और धार्मिक सामग्री का उत्पादन या प्रसार करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर कारावास हो सकता है।

चुनावों का बहिष्कार

समुदाय को तब तक मतदान करने से रोक दिया जाता है,जब तक कि वे अपना विश्वास नहीं त्याग देते या मतदाता सूची में “गैर-मुस्लिम” के रूप में सूचीबद्ध नहीं हो जाते, जो उनकी मान्यताओं के विपरीत है। समुदाय ने पंजाब में गंभीर अपवित्रता सहित चल रहे उत्पीड़न के विरोध में 2024 के आम चुनावों का बहिष्कार किया।

भेदभावपूर्ण भावना

इसके अतिरिक्त, अहमदिया को पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को गैर-मुस्लिम घोषित करना होगा।आरोप है कि इन कानूनों के कारण समुदाय पर व्यापक उत्पीड़न हुआ है, अहमदिया लोगों को अक्सर नफरत से संबंधित घटनाओं में निशाना बनाया जाता है। पूरे पाकिस्तान में धार्मिक मदरसों में अहमदिया मान्यताओं का खंडन करने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन की गई सामग्री शामिल है, जो उनके खिलाफ भेदभावपूर्ण भावना और मजबूत करती है।

Hindi News/ world / Pakistan में इस समुदाय को लेकर असली और नकली मुस्लिमों की छिड़ी जंग

ट्रेंडिंग वीडियो