क्यों लगाया जुर्माना?
ऑस्ट्रेलियाई कोर्ट के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार उबर पर यह जुर्माना कंज़्यूमर लॉ को तोड़कर कस्टमर्स को गुमराह करने के आरोप में लगाया गया है। ऊबर के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन कॉम्पीटीशन एंड कंज़्यूमर कमीशन (Australian Competition and Consumer Commission) ने यह मुकदमा दर्ज किया था।
कस्टमर्स को किया गुमराह
ऑस्ट्रेलिया के जिस कोर्ट ने ऊबर पर जुर्माना लगाया है, उसने जानकारी देते हुए बताया कि 2017 से 2021 के बीच ऊबर ने कस्टमर्स को राइड कैंसिल करने के लिए फीस चार्ज करने की वॉर्निंग्स देकर गुमराह किया। इसके साथ ही ऊबर पर यह आरोप भी लगाया गया है कि उन्होंने अगस्त 2020 तक टैक्सी चार्ज की कैलकुलेशन करने के लिए अनुचित सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया, जिससे टैक्सी चार्ज ज़्यादा और गलत तरीके से कैलकुलेट हुआ।
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ऊबर ने मांगी माफी
ऊबर ने इस पूरे मामले पर ऑस्ट्रेलिया की जनता से माफी मांगी है। अपनी वेबसाइट पर एक पोस्ट में ऊबर ने लिखा, “हम अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते है। हमने कस्टमर्स की शिकायतों के आधार पर अपने प्लेटफॉर्म में ज़रूरी बदलाव किए हैं, जिससे कस्टमर्स को आगे शिकायत न हो।”