कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये तक दावा है कि एसडीएम और संयुक्त कलेक्टर जैसे बड़े अफसरों के वाहन भी बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के ही दौड़ रहे हैं। हालांकि, इस मामले में जिला आरटीओ अफसर बृजेश वर्मा का कहना है कि कानून का सभी को पालन करना होगा, वरना अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय की ओर से 15 जनवरी तक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की समय सीमा तय की थी। अब समय सीमा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में उन वाहनों पर कभी भी कार्रवाई हो सकती है जिनपर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी।
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समय सीमा बढ़ाने की मांग
आरटीओ अधिकारी बृजेश वर्मा ने ये भी कहा कि हमारी ओर से उच्च न्यायालय से समय सीमा बढ़ाने की भी मांग की गई है, लेकिन इस संबंध में अबतक कोई निर्णय सामने नहीं आया है। ऐसे में समय सीमा की अवधि 15 जनवरी को समाप्त होने के आदेश को ही प्रबावी मानते हुए कार्रवाई शुरु की गई है।
ऐसे लगवाई जाती है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
आपको बता दें कि अपने वाहन के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करना होता है, जिसके बाद एक निर्धारित समय देकर संबंधित शोरूम संचालक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट उपलब्ध करा दी जाती है, जो स्वयं वाहन मालिक को वाहन के साथ बुलाकर प्लेट को वाहन पर सील्ड फिट करते हैं।
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पोर्टल पर भारी लोड, प्लेट मिलने में हो रही देरी
हाईकोर्ट के सख्त आदेश के बाद एकाएक लोग हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनवाने के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं। इससे नंबर प्लेट के पोर्टल पर लोड बढ़ गया है। इसलिए जो लोग पोर्टल पर अप्लाई करने जा रहे हैं, उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के फायदे
शासन की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य इसलिए भी किया गया है क्योंकि वाहनों पर जो नंबर प्लेट लगी होती है उसमें कभी-कभी अक्षर या तो छोटे होते हैं या फिर मिट जाते हैं। नंबर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई नहीं देते। कभी-कभी अनाज का परिवहन करने वाले ट्रक के नंबर प्लेट बदलकर पूरा का पूरा अनाज गायब कर देते हैं। इससे दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी और अपराधियों को पकड़ने में भी मदद मिलेगी।