
व्यास जी के तहखाने पर जिला जज ने फैसला किया सुरक्षित
वाराणसी। ज्ञानवापी परिसर में मौजूद व्यास जी के तहखाने को जिलाधिकारी की सुपुर्दगी में देने के मामले में बुधवार को जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश ने सुनवाई की। इस सुनवाई में सोमनाथ व्यास के नाती शैलेन्द्र कुमार पाठक की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित करते हुए अगली तारीख 18 नवंबर की दी है। कोर्ट में बुधवार को शैलेन्द्र कुमार पाठक की तरफ से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने जिरह की। विष्णु शंकर जैन ने आरोप लगते हुए है कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी व्यासजी के तहखाने में कब्जा कर सकती है जैसी की उसकी मंशा है।
कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बताया कि ज्ञानवापी परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाने को डीएम की सुपुर्दगी में देने के लिए पंडित सोमनाथ व्यास के नाती शैलेन्द्र कुमार पाठक ने एक याचिका दायर की है। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया है कि मस्जिद कमेटी इस तहखाने पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में इसकी सुपुर्दगी डीएम वाराणसी को दे दी जाए। इस मामले में कोर्ट में आज सुनवाई और जिरह के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जो सम्भवता अगली तारीख को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह खास तहखाना है और उसका दरवाजा टूट चुका है जिससे उसपर मसाजिद कमेटी अवैध कब्जा कर सकती है। ऐसे में हमने न्यायालय के समक्ष ऑर्डर 40 रूल 1 सीपीसी में यह अपील की है कि वह तहखाना जब तक मुकदमें में फैसला न आ जाए तब तक उसे डीएम की सुपुर्दगी में दे दिया जाए।
मस्जिद कमेटी की मंशा व्यास जी के तहखाने पर किया जाए कब्जा
विष्णु शंकर जैन ने बताया कि अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी ने इस मामले में आपत्ति जताते हुए कोर्ट को लिखित बताया है कि ऑन रिकार्ड हम उस तहखाने में कब्जे में हैं और कोर्ट में कहा कि हमारी कब्जा करने की कोई मंशा नहीं है क्योंकि जब हम नमाज पढ़ने जाते हैं तो हमारे पास पेन या मोबाइल जैसी कोई चीज नहीं होती है तो हम वहां पर कब्जा कर कैसे कर लेंगे। तो अंजुमन का स्टैंड कंट्राडिक्ट्री रहा और मस्जिद कमेटी की यह मंशा है कि व्यास जी के तहखाने पर कब्जा किया जाए।
Published on:
08 Nov 2023 10:19 pm
बड़ी खबरें
View Allवाराणसी
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग
