क्या है पूरा मामला ?
वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद के वुजूखाने में गन्दगी और शिवलिंग के आकार को लेकर
सपा सुप्रीमों अखिलेश यादव और AIMIM चीफ असद्दुदीन ओवैसी ने बयान दिया था। बयान के बाद हरिशंकर पांडेय ने मामले में दोनो नेताओं पर FIR के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
क्या था FIR का कारण ?
ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के दौरान मिले शिवलिंग के आकार पर अखिलेश यादव और
असद्दुदीन ओवैसी में बयान दिया था। बयान के बाद हरिशंकर पांडेय ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव AIMIM प्रेसिडेंट असद्दुदीन ओवैसी और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी के पदाधिकारियों पर FIR करने की याचिका दाखिल की थी।
कोर्ट से याचिका हुई खारिज
कोर्ट में दाखिल अर्जी को लोअर कोर्ट ने 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया था। अर्जी खारिज होने के बाद हरिशंकर पांडेय ने सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी। एडीजे नवम विनोद सिंह ने लोअर कोर्ट के आदेश को सही ठहराते हुए निगरानी याचिका को खारिज कर दी है।