जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार के वर्तमान मंत्री, सांसद, राज्य विधान मंडल के सदस्य, किसी निगम के मेयर, नगर पालिका, जिला परिषद, पंचायत संघ के अध्यक्ष को मतगणना एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्रीय पीएसयू, राज्य पीएसयू, निकाय या निगम के अध्यक्ष सदस्य सरकार से मानदेय लेने वाला व्यक्ति, सरकार से अंशकालिक मानदेय पर काम करने वाला व्यक्ति को भी मतगणना एजेंट बनाने की अनुमति नहीं है।
इन्हें भी नहीं बनाया जा सकता है मतगणना एजेंट गौरांग राठी ने बताया कि सरकारी कार्यालय में कार्यरत पैरामेडिकल, हेल्थ केयर स्टाफ, सहायता प्राप्त संस्थाएं, उचित मूल्य की दुकान के डीलर, आंगनबाड़ी कर्मचारी भी मतगणना एजेंट नहीं बनाई जा सकते हैं। मतगणना के दौरान प्रत्याशी व अधिकृत एजेंट को निर्धारित स्थल पर बैठने की व्यवस्था की गई है। इधर-उधर घूमने माना है।