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दीपावली पर सौ फुटा और मिनी बाईपास पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध, जिले में इन अधिकृत व्यापारियों को लाइसेंस

पिछले साल दीपावली से पहले, सौ फुटा रोड और मिनी बाईपास पर पटाखा व्यापारियों को आबादी के बीच दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी।

बरेलीOct 03, 2024 / 06:24 pm

Avanish Pandey

बरेली। पिछले साल दीपावली से पहले, सौ फुटा रोड और मिनी बाईपास पर पटाखा व्यापारियों को आबादी के बीच दुकानें लगाने की अनुमति नहीं दी गई थी। इस क्षेत्र के पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए थे। इसके बावजूद कुछ दुकानदार चोरी-छिपे पटाखे बेच रहे हैं।
सौ फुटा और मिनी बाईपास पर 21 आतिशबाजी कारोबारी

सौ फुटा रोड और मिनी बाईपास पर कुल 21 पटाखा व्यापारी थे। जिला प्रशासन ने घनी आबादी के निकट स्थित इन दुकानों की जांच की थी, जिसके बाद पुलिस और अग्निशमन विभाग की रिपोर्ट के आधार पर इन सभी दुकानों को बंद करा दिया गया था। प्रशासन ने इन दुकानों को खुले स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया था और व्यापारियों को अस्थायी लाइसेंस जारी किए गए थे। हालांकि, कुछ दुकानदार अब भी पटाखे बेचने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने इन्हें नोटिस जारी कर दिया है और चेतावनी दी है कि यदि दोबारा पटाखों की बिक्री करते पाए गए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
सौरभ दुबे, एडीएम सिटी, ने कहा, “सभी व्यापारियों को सौ फुटा रोड और मिनी बाईपास पर पटाखे बेचने से मना किया गया है और नोटिस जारी किए जा चुके हैं। यदि यहां पटाखे बिकते हुए पाए गए, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
पटाखा निर्माण के लाइसेंस केवल चार लोगों को मिले

बरेली में पटाखे बनाने के लाइसेंस केवल चार लोगों को दिए गए हैं। इनमें से दो लाइसेंस भगवानपुर धीमरी में हैं, जबकि एक रिठौरा और एक फरीदपुर में है। इसके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं दिया गया है। हाल ही में आंवला के कल्याणपुर हैवतपुर गांव में अवैध रूप से पटाखे बनाते समय बड़ा हादसा हुआ था, जिसकी प्रशासन ने पुष्टि की है।
विक्रय के लिए 46 व्यापारियों को लाइसेंस दिए गए हैं, लेकिन पटाखे बनाने के लाइसेंस की गलत इस्तेमाल की शिकायतें भी सामने आई हैं। पिछले महीने 21 सितंबर को सिरौली में नासिर शाह के मकान में विस्फोट हुआ था। नासिर शाह के पास केवल पटाखे बेचने का लाइसेंस था, लेकिन उसने अपने मकान को गोदाम बना लिया था। प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए उसके मकान से पटाखे बेचने पर पाबंदी लगा दी थी।
अवैध पटाखा व्यापार के खिलाफ जांच अभियान

जिलाधिकारी ने घोषणा की है कि बगैर लाइसेंस पटाखे बनाने और बेचने वालों के खिलाफ गुरुवार से सख्त अभियान चलाया जाएगा। पुलिस, प्रशासन और अग्निशमन विभाग की टीम मिलकर जांच करेगी। सौरभ दुबे, एडीएम सिटी, ने बताया, “बरेली में 4 लोगों को पटाखे बनाने और 46 को पटाखे बेचने के लाइसेंस दिए गए हैं। कल्याणपुर हैवतपुर गांव में जिस व्यक्ति के मकान में विस्फोट हुआ, उसके पास पटाखे बनाने का लाइसेंस नहीं था, और अवैध तरीके से पटाखे बनाए जा रहे थे।”
अवैध पटाखा कारोबार की शिकायत के लिए हेल्पलाइन

आंवला की घटना के बाद जिला प्रशासन ने एहतियाती कदम उठाते हुए अवैध पटाखा व्यापार की जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 0581-2422202 जारी किया है, जिस पर अवैध गतिविधियों की शिकायत की जा सकती है।

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