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एक साथ आने-जाने के लिए Toll Tax देने पर भी नहीं मिलेगी छूट, NHAI ने जारी किया सर्कुलर
यह कहा डीजीएम ने 15 जनवरी यानी बुधवार रात से सरकार ने यह नियम लागू किया है कि जो भी वाहन चालक टोल पार करने के लिए आने-जाने की कैश में पर्ची लेता है तो उसे अब वह छूट नहीं मिल पाएगी। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने बाकाया सर्कुलर भी जारी कर दिया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डीजीएम (DGM) मुदित गर्ग ने बताया कि अभी तक जो भी वाहन चालक 24 घंटे की आने-जाने की पर्ची एक साथ कैश देकर लेता था तो उसे छूट मिलती थी। यानी 24 घंटे में आने-जाने वाले वाहन को दोनों तरफ के टोल में छूट मिलती थी। अब सरकार ने यह आदेश पारित किया है कि कोई भी वाहन चालक यदि आने-जाने की टोल की 24 घंटे की पर्ची एक साथ लेता है, तो अब उसे छूट नहीं मिलेगी। यह भी पढ़ें