शासकीय उचित मूल्य दुकान के विक्रेता भूपेन्द्र सिंह से होगी 50 हजार 862 रुपए की वसूली
भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में कम मिला खाद्यान्न
भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में कम मिला खाद्यान्न
राशन दुकान में खाद्यान्न कम मिलने पर भूपेन्द्र सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान सलैया पर 50862 रुपए की वसूली का आदेश पारित किया गया है। साथ ही 1500 का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बांधवगढ रीता डेहरिया ने बताया कि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी करकेली द्वारा 28 जुलाई 2022 को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायत की मौका जांच की गई थी तथा हितग्राहियों क बयान दर्ज किए गए थे।
सलैया 5 की दुकान में पहुंचकर किया था भौतिक सत्यापन
शासकीय उचित मूल्य दुकान सलैया 5 जांच समय 28 जुलाई 2022 को बंद पाई गई। विक्रेता को सूचना दिये जाने के पश्चात भी दुकान का ताला नहीं खोला गया तथा पीओएस मशीन व स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नहीं किये गये। 1 अगस्त 2022 को पुन: सलैया 5 की शासकीय उचित मूल्य दुकान में पहुंचकर दुकान की जांच व भौतिक सत्यापन किया गया। भौतिक सत्यापन में चावल पीएमजेकेएवाय, फोर्टिफाइड चावल 115 बोरी भर्ती 50 किलो या कुल 57.5 क्विंटल, गेहूं 2 बोरी भर्ती 50 कि.ग्रा. , कुल 1 क्विंटल मूंग 1 बोरी भर्ती 50 कि.ग्रा. फुल 0.50 क्विंटल पाया गया। इस प्रकार दुकान में चावल पीएमजेकेएवाय, फोर्टिफाइड चावल 4.63 क्विंटल अधिक, गेंहू 23.25 क्विंटल कम एवं मूंग 0.05 क्विंटल अधिक पाया गया। शिकायत में प्राप्त हितग्राहियों की मौके पर समग्र आई डी की जांच की गई तथा उन्हें प्राप्त सामग्री की जानकारी ली गई।
इसी तरह पी.ओ.एस. मशीन में प्राप्त हुई मूंग का स्टॉक निरंक है जबकि दुकान में 0.50 क्विंटल मूंग दुकान पर पाई गई जो कि यह प्रदर्शित करता है कि पात्र हितग्राहियों को सही मात्र में मूंग प्रदाय न कर कम मात्र में मूंग दी गई। इस तरह विक्रेता द्वारा उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सर्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2015 कण्डिका 11 (1), 11(2), 13(2), का उल्लंघन किया गया जोकि इसी आदेश की कण्डिका 16 के तहत दण्डनीय है।
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