तीन प्रकार के कोरोना संक्रमित
अभी शहर में इस समय तीन प्रकार के कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं। पहले वो जो किसी से संक्रमित हुए और स्वयं बीमार होकर उपचार के लिए पहुंचे। दूसरे वो जो संक्रमित थे तथा सर्वे टीम द्वारा ढूंढे गए। तीसरे वो हैं जिनकी कांटेक्ट हिस्ट्री पता नहीं होने से संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। अभी के हालातों में कंटेनमेंट एरिया बढ़ते जा रहे हैं वहीं आने वाले 5 दिन तय करेंगे कि अब कहां, कितने मरीज संभावित बचे हो सकते हैं। इसी आधार पर शहर को खोलने की नीति तय की जाएगी। –
यह है प्लान-A
प्लान-ए के तहत शहर में भोपाल, इंदौर की तर्ज पर आंशिक रूप से दुकानें खुलवाई जाए। दुकानों के दिन और समय तय कर दिए जाएं। ताकि जिस वस्तु की आवश्यकता है, वहां उसी समय में ग्राहक पहुंचे। चूंकि समय प्रात: 7 से सायं 7 के बीच रहेगा। अत: संभावना है कि दो पारियों में अलग-अलग दुकानें खोली जाए। चार-चार घण्टे का समय दिया जाए। पहले और बाद का एक-एक घण्टा दुकान खोलने, बंद करने की प्रक्रिया में चला जाएगा। ऐसे में प्रात: 8 से 12 तक एक प्रकार की और दोपहर 2 से 6 बजे तक दूसरे प्रकार की दुकान खोली जाए। इससे भीड़ कम होगी।
यह है प्लान-B
प्लान-बी पर नगर निगम काम कर रहा है। क्षेत्रों में घुमकर योजना को देख रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार ऐसा किया जा सकता है कि- एक दिन पूरे शहर में (कंटेनमेंट एरिया छोड़कर) पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर वाली दुकानें खुले और दूसरे दिन पूरे शहर में पश्चिम ओर दक्षिण दिशा की ओर मुंहवाली दुकानें खुले। इसे उदाहरण देकर समझा जा सकता है। जैसे पूर्व की ओर मुंहवाली दुकानें खुलती है तो उसके सामने पश्चिम की मुंहवाली दुकानें बंद रहेगी। इससे दुकानों पर भीड़ नहीं लगेगी और सामने वाली पट्टी में वाहन पार्किंग भी आसानी से हो सकेगी।
इस बात पर भी मंथन हो रहा है कि ऐसे कौन से आयटम है, जिसे होम डिलीवरी देकर घरों तक पहुंचाया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंदौर में स्टेशनरी को भी होम डिलेव्हरी में शामिल किया गया है।
सैलून के लिए इंतजार: सूत्र बताते हैं कि ब्यूटी पार्लर एवं सैलून के लिए अभी स्पष्ट गाइड लाइन नहीं है क्योंकि इन जगहों पर विशेष सावधानी की आवश्यकता है। ऐसे में 1 जून से सैलून और ब्यूटी पार्लर या तो बंद रहेंगे या फिर कुछ शर्तों के साथ खुलेंगे, जिनका ऐसे हर दुकानदार पालन नहीं कर पाएंगे।
नमकीन और नाश्ते की दुकानें खुलने के भी आसार कम
प्रशासन नमकीन/समोसा/आलूबड़ा/कचोरी आदि की दुकानें फिलहाल नहीं खुलवाएगा। इन खाद्य पदार्थों की होम डिलेवरी के बारे में 10 जून तक निर्णय लिया जाएगा। हालांकि यह साफ है कि गली-मोहल्लों में ओटले पर भट्टी जलाकर नमकीन बनाने की छूट किसी भी स्थिति में नहीं मिलेगी।
इन पर आदेश के बाद होगा अमल
सिनेमा हॉल, मॉल, होटल्स, रेस्टोरेंट, लोक परिवहन के वाहन, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल, राजनीतिक एवं सामाजिक आयोजन को केंद्र सरकार की गाइड लाइन में ही अभी कोई छूट नहीं है तो यह सब लॉकडाउन खुलने के सबसे अंतिम चरण में ही खोले जा सकेंगे।