प्रतापनगर थाना पुलिस ने गत 27 अक्टूबर को आईटीआई घाटी पर मजिस्ट्रेट कॉलोनी के बाहर स्कूटी सवार संजय उर्फ संजू गांछी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 11.11 ग्राम एमडीएमए बरामद की थी। पूछताछ में उसने यह मादक पदार्थ लोहार कॉलोनी आयड़ निवासी जाकिर पुत्र जफर बेग से लाना बताया। जांच के लिए मामला भूपालपुरा थाने में आने पर पुलिस ने आरोपी जाकिर को गिरफ्तार किया। न्यायालय ने उसकी ओर से पेश जमानत याचिका को खारिज कर उसे जेल भेज दिया।
पहले खारिज कर दी थी याचिका
न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे आरोपी जाकिर के अधिवक्ता ने एक सप्ताह पहले उसकी शादी का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत याचिका का प्रार्थना पत्र पेश किया था। बताया कि 6 जनवरी को जाकिर व उसके बड़े भाई निकाह है, इस कारण इसे जमानत का लाभ दिया जाए। एडीजे-1 न्यायालय के पीठासीन अधिकारी प्रवीण कुमार ने आरोपी की याचिका खारिज कर दी थी।
एडीजे कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी
एडीजे कोर्ट ने जमानत याचिका पर कड़ी टिप्पणी की थी। न्यायालय ने निर्णय में लिखा था कि आरोपी व उसके साथी पर मादक पदार्थ उपलब्ध करवाने का आरोप है। मादक पदार्थ किसी भी व्यक्ति के द्वारा सेवन करने पर नशा सिर में चढ़ जाता है और उसके लगातार सेवन से व्यक्ति तनाव में रहता है और उसके जीवन में नकारात्मकता आती है। उदयपुर पर्यटन क्षेत्र है, जो विश्व में विख्यात है। यहां दिन प्रतिदिन मादक पदार्थ की खरीद फरोख्त का कारोबार बढ़ता जा रहा है, इस कारण तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए जमानत का लाभ देना उचित नहीं है।