वहीं शिकायतकर्ता प्राइड मीडिया के चेयरमैन सनोबर बेग (Dr. Sanobar K Baig) ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ‘हैदराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने एकता कपूर के रियलिटी शो ‘लॉक अप’ को किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए रोक लगा दी है’. साथ ही उन्होंने बताया कि ‘इस बारे में उनको सूचित भी कर दिया गया है, फिर भी उन्होंने अपना शो रोकने के बजाए जारी रखा है’. इसके साथ ही सनोबर बेग के वकील जगदीश्वर राव ने इस बारे में बात करते हुए बताया कि ‘वो कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे, आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं’.
शिकायतकर्ता ने एकता कपूर के इस शो के बारे में बात करते हुए बताया कि ‘‘द जेल’ (The Jail) नाम से ये कॉन्सेप्ट उनका था, जिसको बनाने में लॉकडाउन लगने की वजह से देरी हुई. इसमें 22 हस्तियों को 100 दिन तक एक साथ रखने की स्क्रिप्ट भी तैयार की गई थी, जिसको एकता कपूर द्वारा चोरी कर लिया गया’. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ‘उन्होंने अपने इस कॉन्सेप्ट के बारे में आइडिया को एंडेमोल शाइन के अभिषेक रेगे को बताया था, जिन्होंने उनके साथ धोखा किया और एकता कपूर के साथ इस आइडिया को साझा किया’.
वहीं एकता कपूर पर कॉपीराइट का उल्लंघन करने का आरोप लगने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच गया. जहां शिकायतकर्ता सनोबर बेग ने कहा था कि ‘‘द जेल’ नाम से यह कॉन्सेप्ट उनका था. इसी को लेकर फरवरी 23 तारीख को हैदराबाद सिटी सिविल कोर्ट ने ‘लॉकअप’ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम करने के लिए रोक लगा दी थी’. इस मामले को लेकर फरवरी 26 को उच्च न्यायालय ने कहा था कि ‘ऑल्ट बालाजी ने पहले ही शो का निर्माण कर लिया था और मार्केटिंग पर भी खूब पैसा खर्च किया गया था. सुविधा को देखते हुए ये मामला उनके पक्ष में है’.
वहीं बीते 13 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की ओर से एकता कपूर के शो ‘लॉकअप’ के प्रसारण पर रोक लगाने के लिए याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया था और निचली कोर्ट में जाने को कहा था. बता दें कि ‘अंतरिम इनजंक्शन’ के तहत सुनवाई होने तक संबंधित पार्टी को अस्थायी तौर पर खास तरह का टास्क परफॉर्म करने से रोका जाता है. शिकायतकर्ता सनोबर बेग का कहना है कि ‘अब हैदाराबाद के सिटी सिविल कोर्ट ने अप्रैल 29 तारीख को ‘ग्रांट ऑफ इनजंक्शन’ आदेश जारी किया, उनतक ये आदेश पहुंचाया गया, फिर भी वे कोर्ट के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं’.