इस योजना के तहत फसली ऋण लेने वाले, गैर ऋणी एवं बटायदार किसानों की ओर से इन फसलों का बीमा 31 दिसम्बर तक करवा सकेंगे। उद्यानिकी फसलों का बीमा एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इण्डिया की ओर से योजना के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार बीमित राशि का 5 प्रतिशत प्रीमियम ही किसान की ओर से दिया जाएगा।
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यह दस्तावेज देने होंगे
बीमा करवाने के लिए नवीनतम जमाबन्दी नकल, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति आदि दस्तावेजों के साथ नजदीकी केन्द्रीय सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक की शाखाएं, डाकघर, सी.एस.सी. के माध्यम से करवा सकेंगे।
इनका कहना है
सरकार की ओर से सब्जी की फसलों का भी बीमा होगा। इसके लिए 31 दिसम्बर अंतिम तिथि है।
– डॉ. आर.के. सामोता, उप निदेशक उद्यान टोंक