इससे पहले समरावता हिंसा मामले में नरेश की जमानत याचिका पर बुधवार को न्यायाधीश प्रवीर भटनागर ने सुनवाई की हाईकोर्ट ने समरावता हिंसा मामले में केस डायरी तलब की है। इस मामले में नरेश मीणा की जमानत पर सुनवाई एक सप्ताह बाद होगी।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डॉ. महेश शर्मा ने बताया कि घटना के समय याचिकाकर्ता हिरासत में था। ऐसे में वह लोगों को कैसे उकसा सकता है। सरकारी वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता पर 24 केस हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि 11 केस में बरी हो चुका, ज्यादातर मामले जनांदोलन से संबंधित हैं।
ये है मामला
बताते चलें कि इस मामले में विवाद की शुरुआत तब हुई जब समरावता गांव में उपचुनाव के दौरान वोटिंग का बहिष्कार किया गया। निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने अधिकारियों पर जबरन मतदान कराने का आरोप लगाया। उन्होंने पोलिंग बूथ पर पहुंचकर SDM अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया और धरने पर बैठ गए थे। पुलिस ने नरेश मीणा को हिरासत में लिया था, लेकिन उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्हें छुड़ा लिया था। घटना के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें लाठीचार्ज और पथराव की घटनाएं हुई थी। हिंसा के बाद पुलिस ने 61 लोगों को गिरफ्तार किया था। इनमें से 18 लोगों को टोंक कोर्ट से और 40 लोगों को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है।