surat news- नए यातायात के नियमों के खिलाफ कलक्टर को ज्ञापन
सूरत केन्द्र सरकार ने बदले यातायात नियमों के खिलाफ इंटुक ने कलक्टर को ज्ञापन देकर केन्द्र सरकार और राज्य सरकार से इस नियम को वापिस लेने की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि नए कानून के अनुसार यातायात के नियम भंग करने पर 1000 रुपए से 25 हजार का जुर्माना है। इस नियम के कारण दौ सौ-पांच सौ रुपए कमाने वाले रिक्शा चालक और टैम्पो चालकों को 20-25 हजार रुपए का जुर्माना देना पड़ रहा है। केन्द्र सरकार के नए नियमों का दुरुपयोग कर रुपए वसूल किए जा रहे हैं। इसलिए इस नियम में आर्थिक दंड के लिए किए गए प्रावधान वापिस लेने चाहिए। टूफिट एंड हिले अब सूरत में पुरुषो को ग्रुमिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली टूूफिट एंड हिले का आउटलेट शुक्रवार को पार्ले प्वाइन्ट क्षेत्र में शुरू हुआ। गुजरात में अहमदाबाद के बाद यह सूरत में दूसरा आउटलेट है। लोयड्स लग्जरी के सह स्थापक और डायरेक्टर इस्तायक एंसारी ने कहा कि भारतीय पुरूषों के बदलते ट्रेन्ड के अनुरूप इनोवेटिव ग्रुमिंग सर्विस यहां उपलब्ध है।
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