scriptसौर ऊर्जा पर बढ़ा फोकस: मनपा 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल | Solar panels will be installed on 28 buildings including 16 health cen | Patrika News
सूरत

सौर ऊर्जा पर बढ़ा फोकस: मनपा 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल

दो मेगावाट बिजली उत्पादन से बचेगा खर्च

सूरतSep 20, 2022 / 01:42 pm

Sandip Kumar N Pateel

सौर ऊर्जा पर बढ़ा फोकस: मनपा 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल

File Image

सूरत. रिन्यूएबल एनर्जी के जरिए मनपा बिजली उत्पादन की ओर चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आगामी दिनों में 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर दो मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाने की तैयारी है।

बीते एक दशक से रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा सूरत मनपा प्रशासन शहर के 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर सोलर पैनल लगाने जा रहा है। इसके लिए टेंडर मंगवाए गए हैं। करीब 11 करोड़ रुपए की लागत से सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाएंगे जिनसे दो मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
अब तक 7000 किलोवाट क्षमता के प्लांट्स स्थापित


मनपा ने वर्ष 2012-13 में साइंस सेंटर में 100 किलोवाट क्षमता का पहला सोलर प्लांट स्थापित किया था। उसके बाद अलग-अलग जगह सोलर प्लांट स्थापित किए गए। अब तक 7000 किलोवाट क्षमता के प्लांट मनपा स्थापित कर चुकी है।
स्वर्णिम जयंती योजना के तहत सरकार से मिलेगा फंड


रांदेर, कतारगाम और वराछा जोन में स्थित 12 इमारतें और 16 हेल्थ सेंटर मिलाकर 28 इमारतों पर सोलर पैनल लगाए जाने हैं। इसके लिए स्वर्णिम जयंती योजना के तहत सरकार से भी फंड मिलेगा।
ग्राहक कोर्ट ने फैसला: मिसप्रेजेंटेशन और नॉन डिक्लेरेशन की वजह के लिए सूबत जरूरी


सूरत. मिसप्रेजेंटेशन और नॉन डिक्लेरेशन का कारण बताकर क्लेम नामंजूर करने वाली बीमा कंपनी को ग्राहक कोर्ट से झटका लगा है। बीमा कंपनी इसे लेकर कोर्ट के समक्ष को सबूत पेश नहीं कर पाई और कोर्ट ने याचिका मंजूर करते हुए क्लेम की राशि ब्याज समेत चुकाने का आदेश दिया।
पूणागाम नारायणनगर सोसायटी निवासी प्रवीण रवजी सावलिया ने अधिवक्ता नरेश नावडिया के जरिए यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ ग्राहक कोर्ट में शिकायत की थी। प्रवीण ने बीमा कंपनी से मेडिक्लेम पॉलिसी खरीदी थी। पॉलिसी की लागू अवधि के दौरान चिकनगुनिया होने से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उपचार पर 35,997 रुपए खर्च हुए। उन्होंने बीमा कंपनी से क्लेम किया लेकिन मिसप्रजेंटेशन और नॉन डिक्लेरेशन को वजह बताकर कंपनी ने क्लेम नामंजूर कर दिया। कोर्ट में मामला पहुंचने पर बीमा कंपनी जिस कारणों से क्लेम नामंजूर किया गया उसे लेकर सबूत पेश नहीं कर पाई। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने शिकायतकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को क्लेम की राशि सालाना 7 फीसदी ब्याज के चुकाने का और मानसिक संताप के लिए 6 हजार रुपए अलग से चुकाने का आदेश दिया।

Hindi News / Surat / सौर ऊर्जा पर बढ़ा फोकस: मनपा 16 हेल्थ सेंटर समेत 28 इमारतों पर लगेंगे सोलर पैनल

ट्रेंडिंग वीडियो