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सुरजपुर

यहां कोरोना संक्रमण रोकने 22 सितंबर की रात 9 बजे से 9 दिनों का होगा सख्त लॉकडाउन

Strict lockdown: आवश्यक सेवाओं को छोडक़र संपूर्ण गतिविधियां रहेंगी प्रतिबंधित, कलक्टर ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जारी किया आदेश

सुरजपुरSep 20, 2020 / 11:30 pm

rampravesh vishwakarma

यहां कोरोना संक्रमण रोकने 22 सितंबर की रात 9 बजे से 9 दिनों का होगा सख्त लॉकडाउन

Lockdown

सूरजपुर. रविवार को तमाम रायशुमारी के बाद कलक्टर रणबीर शर्मा ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सम्पूर्ण जिले को 22 सितम्बर रात 9 बजे से 1 अक्टूबर रात 9 बजे तक के लिए यानी 9 दिन कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हंै।
बैठक में कलेक्टर एवं एसपी ने व्यापारी व जनप्रतिनिधियों से बढ़ते संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए उनके सुझाव जाने एवं यदि लॉकडाउन करने की स्थिति निर्मित हो तो उसे प्रभावी बनाने व जनहित को ध्यान में रखते हुए छूट के संबंध में भी सुझाव आमंत्रित किये।

बैठक में प्राप्त सुझाव पर विचार करते हुए तत्काल निर्णय लेते हुए कलेक्टर रणबीर शर्मा के द्वारा 22 सितंबर की रात 9 बजे से 1 अक्टूबर की रात 9 बजे तक सूरजपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने का आदेश जारी कर दिया है। इस दौरान जिले की सम्पूर्ण सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी।
उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति दी गई है। मरीज एवं मेडिकल दुकान संचालक दवाओं की होम डिलीवरी व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों व शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन व एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन तथा मोबाइल कंपनियों के टावर कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पीओएल प्रदाय किया जाएगा।
अन्य सभी वाहनों हेतु पीओएल प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 7 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान व पार्लर उपरोक्त समयावधि के अलावा नहीं खोले जायेंगे तथा दुकान व पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क सम्बन्धी निर्देशों का अनिवार्यत: पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी ।
पेट शॉप व एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक एवं संध्या 5 बजे से 6.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। न्यूज पेपर हॉकर प्रात: 6 बजे से 8 बजे तक ही न्यूज पेपर वितरित कर सकेंगे। यदि वे पंजीकृत पत्रकार हैं तो उन्हें पेट्रोल पम्प से पीओएल लेने की अनुमति होगी।

घर तक पहुंचानी पड़ेगी घरेलू गैस सिलेंडर
एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहुंच सेवा उपलब्ध करायेंगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाइट मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण सूरजपुर जिले के क्षेत्रान्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि में जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, अद्र्धशासकीय एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे। एसईसीएल के कर्मचारी एसईसीएल की बसों के माध्यम से ही ड्यूटी आना-जाना करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, आयोजन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
होम आइसोलेशन में रह रहे कोविड पॉजिटिव मरीजों को भोजन की समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जाएगा। आपात स्थिति में मोबाइल नंबर 9301250252, 9111033446 में आवश्यकतानुसार सम्पर्क किया जा सकता है। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आइसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे।
इस कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में जिले के क्षेत्र से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा । आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधिकतम 03 एवं 02 पहिया वाहन में केवल 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी।

नियमों के उल्लंघन पर 15 दिन के लिए जब्त होंगे वाहन
सूरजपुर जिले में लॉकडाउन के नियम-निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई .कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
जारी किया गया आदेश कार्यालय कलक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा।
इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बन्धित पदाधिकारी एवं कर्मी, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई ए सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि तथा अग्निशमन सेवायें भी शामिल हैं। इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
22 से 29 सितम्बर तक प्रवेश परीक्षाओं के लिए जारी प्रवेश पत्र ही ई पास समझा जायेगा तथा परीक्षार्थी के साथ अधिकतम एक अभिभावक को जाने की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोडक़र सूरजपुर जिला क्षेत्रान्तर्गत समस्त गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति व प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

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