सूरजपुर जिले के रामानुजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 साल पूव आरोपी ने रात का लाभ उठाते हुए नाबालिग पीडि़ता को बहला-फुसलाकर ले गया और उसके साथ बलात्कार (Rape and murder case) किया था।
फिर इस घटना की जानकारी परिवार के अन्य सदस्यों तथा ग्रामीणों को पता न चल पाए, इस डर से आरोपी साक्ष्य छिपाने पीडि़ता को गांव से थोड़ी दूर ले जाकर खेत में बने कुएं में फेंक दिया, इससे उसकी मौत हो गई।
नाबालिग से बलात्कार व हत्या (Rape and murder case) के प्रकरण में रामानुजनगर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 (घ), 302, 201, 34 एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।
Rape and murder case: दोहरे आजीवन कारावास की मिली सजा
प्रकरण (Rape and murder case) की सुनवाई उपरांत न्यायाधीश ने आरोपी को दोष सिद्ध पाया और उसे दोहरे आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय में प्रकरण की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक नरेश कुमार कौशिकद्वारा की गई।