जानिए क्या है पूरा मामला
मामला जयसिंहपुर थाना क्षेत्र के डोमनपुर गांव से जुड़़ा है। जहां के रहने वाले विजय कुमार मोदनवाल को तत्कालीन लेखपाल इन्द्रमणि तिवारी ने पट्टा दिलाने के नाम पर गुमराह कर लाखों रूपए हड़प लिये। यहां तक कि उससे इसी बहाने कई बेगारियां भी कराते रहे। लेखपाल ने इतना ही नहीं किया, बल्कि पट्टे का कूटरचित प्रपत्र भी विजय कुमार को थमा दिया। लेखपाल से मिले कागज की पड़ताल कराई गई तो वह फर्जी निकला।
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इस सम्बंध में अभियोगी की तहरीर पर लेखपाल के खिलाफ बीते नौ दिसम्बर को गम्भीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए लेखपाल ने गलत तथ्य पेशकर हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे आदेश भी पा लिया, लेकिन जब अभियोगी को इस बात की जानकारी मिली तो हाईकोर्ट में अभियोगी ने लेखपाल से लेन-देन के सम्बंध में हुई वार्ता का वीडियो व अन्य सबूत पेश किए तो हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दिया।
इसके बावजूद भी लेखपाल ने पुन: फिर स्टे के लिए हाईकोर्ट में अर्जी दी। जिस पर सुनवाई के उपरांत हाईकोर्ट ने हर्जा लगाने की चेतावनी देते हुए लेखपाल की अर्जी खारिज कर दी। बावजूद इसके पुलिस लेखपाल को स्टे के नाम पर बचाती रही और विवेचना में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई।
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कड़ी कार्रवाई की मांग
इस पूरे प्रकरण में पुलिस की लचर तफ्तीश को देखकर अभियोगी ने कोर्ट में मानिटरिंग अर्जी प्रस्तुत की। जिस पर सुनवाई के दौरान अभियोगी के अधिवक्ता संजय सिंह ने कड़ी कार्रवाई की मांग की। जिस पर संज्ञान लेते हुए एसीजेएम चतुर्थ पुष्पा सिंह ने आगामी 15 जुलाई के लिए अब तक की हुई तफ्तीश के सम्बंध में केस डायरी तलब की है। इस प्रकरण के बावत थानाध्यक्ष ने बताया कि विवेचक बदल गये है, जल्द ही अगले विवेचक के सुपुर्द विवेचना हो जाएगी और मामले में उचित कार्रवाई की जाएगी।