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विधवा पेंशन के यहां करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ग्रामीण इलाके की महिला अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय जाना होता है। विभाग ने ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर रखी हैं।
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा के लिए सरकारी वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर जायें। यहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहां आपसे जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी को सही तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
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निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता– लाभार्थी महिला का उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी है
– निराश्रित महिला की उम्र 18 वर्ष के कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
– लाभार्थी महिला की आय दो लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
– दोबारा विवाह करने वाली महिला को इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा
निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होता है।