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सुल्तानपुर

Widow Pension : महिलाओं को हर महीने मिलते हैं 500 रुपए, जानें- विधवा पेंशन बनवाने की पूरी प्रोसेस और जरूरी डॉक्यूमेंट्स

Widow Pension Yojana- सुलतानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’/विधवा पेंशन योजना की बताई खास बातें

सुल्तानपुरApr 05, 2021 / 10:59 am

Hariom Dwivedi

Widow Pension Yojana
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
सुलतानपुर. Widow Pension Yojana. उत्तर प्रदेश सरकार की ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’/विधवा पेंशन योजना निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’ का लाभ उन महिलाओं को मिलता है, जिनके पति का स्वर्गवास हो चुका है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को 500 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिलती है। ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना’ के बारे में सुलतानपुर के जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह विस्तार से चर्चा की पत्रिका संवाददाता राम सुमिरन मिश्र ने।
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना उन महिलाओं के जीवन में उजाला ला रही है, जिनके पतियों की मृत्यु हो गई है और उनको सहारा देने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहाकि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निराश्रित महिला पेंशन योजना महिलाओं के लिए कवच साबित हो रही है। समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को ही निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ मिलता है। ऐसी महिलाएं जो पति की मौत के बाद गुजर-बसर करने में असमर्थ हैं, इस योजना की पात्र हैं। उन्होंने बताया कि लाभार्थी महिलाओं को 500 रुपये पेंशन के रूप में मिलते हैं।
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विधवा पेंशन के यहां करें आवेदन
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने बताया कि निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए ग्रामीण इलाके की महिला अपनी ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं, जबकि शहरी क्षेत्र के लिए जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय जाना होता है। विभाग ने ये सारी सुविधाएं ऑनलाइन कर रखी हैं।
ऑनलाइन भी कर सकते हैं अप्लाई
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन सुविधा के लिए सरकारी वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर जायें। यहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। यहां आपसे जरूरी जानकारी मांगी जाएगी। जानकारी को सही तरीके से भरने के बाद आपको सबमिट करने का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जाएगा।
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निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए पात्रता
– लाभार्थी महिला का उत्तर प्रदेश राज्य की स्थायी निवासी होना जरूरी है
– निराश्रित महिला की उम्र 18 वर्ष के कम और 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
– लाभार्थी महिला की आय दो लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
– दोबारा विवाह करने वाली महिला को इस योजना के लिए अपात्र माना जाएगा
निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स
निराश्रित महिला पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना अनिवार्य होता है।

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