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तमिलनाडु: सरकारी महिला कर्मचारियों को सरकार ने दिया ख़ास तोहफा, अब 9 महीने का होगा मातृत्व अवकाश

मातृत्व लाभ कानून 1961 महिलाओं को मां बनने के दौरान उन्हें रोजगार की सुरक्षा देता है। इस दौरान उन्हें अनुपस्थित रहने के बावजूद पूरा वेतन मिलता है।

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Nakul Devarshi

Sep 02, 2016

तमिलनाडु में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नौ महीने की मैटरनेटी लीव दी जाएगी। तमिलनाडु सरकार ने गुरुवार को ऐलान किया कि महिला सरकारी कर्मचारियों का मातृत्व अवकाश 6 माह से बढ़ाकर 9 माह किया जाएगा।

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने विधानसभा में कहा कि चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करते हुए मातृत्व अवकाश बढ़ाया जाएगा ताकि महिलाएं अपने नवजात बच्चे का ख्याल रख सकें।

जयललिता ने कहा कि शिशु मृत्यु दर कम करने में तमिलनाडु ने रिकॉर्ड बनाया है।

छुट्टी देने में हम तीसरे

कनाडा- 50 सप्ताह

नॉर्वे- 44 सप्ताह

भारत- 26 सप्ताह

ब्रिटेन- 20 सप्ताह

स्पेन फ्रांस-16 सप्ताह

मेक्सिको- 12 सप्ताह

पाक-12 सप्ताह

मातृत्व लाभ कानून 1961

मातृत्व लाभ कानून 1961 महिलाओं को मां बनने के दौरान उन्हें रोजगार की सुरक्षा देता है। इस दौरान उन्हें अनुपस्थित रहने के बावजूद पूरा वेतन मिलता है, ताकि वह अपने नवजात बच्चे की देखभाल ठीक से कर सके। यह कानून उन सभी प्रतिष्ठानों में लागू होता है जहां दस अथवा इससे अधिक कर्मचारी काम करते हैं।


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