सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां दोनों ने केजरीवाल को नियमित जमानत देने पर सहमति जताई। हालांकि, जस्टिस भुइयां ने सीबीआई द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय और तरीके पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत देने में बाधा डालने के लिए की गई थी।
दो महीने पहले मिली थी जमानत
कथित शराब नीति घोटाले में पिछले छह महीने से दिल्ली सीएम केजरीवाल जेल में बंद हैं। दो महीने पहले मुख्यमंत्री को लोकसभा चुनाव से पहले कुछ दिनों के लिए जमानत दी गई थी। पिछले हफ्ते, अदालत द्वारा फैसला वापस लेने से पहले अंतिम सुनवाई में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अभिषेक सिंघवी ने बताया कि उनके मुवक्किल ने जमानत के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ कानूनी सिद्धांत को पहले ही पूरा कर लिया है, क्योंकि इसी अदालत ने उन्हें ईडी मामले में जमानत दी थी। इससे पहले इस मामले में कई अन्य आरोपियों को भी जमानत दी गई थी, जिसमें AAP के पूर्व नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी शामिल हैं।