बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कई शस्त्र हैं। उनके पास दो राइफलें और एक पिस्टल है। इस प्रकार कुल तीन हथियार हैं। नए कानून के अंतर्गत अधिकतम दो शस्त्र रखने की ही पात्रता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र सरेंडर करना होगा।
ग्वालियर जिला प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजे हैं जिनमें पास दो से अधिक शस्त्र हैं। गुना से सांसद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ग्वालियर के 50 शस्त्र लाइसेंस धारियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो राइफल और एक पिस्टल है। नए नियम के अनुसार वे अधिकतम दो शस्त्र रख सकते हैं ऐसे में उन्हें तीन में से एक शस्त्र सरेंडर करना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अपने पास दो शस्त्र ही रख सकता है। यदि किसी के पास दो से अधिक हथियार हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा। शस्त्र सरेंडर नहीं किए जाने पर उसे अवैध माना जाएगा।
बताया जाता है कि नया नियम लागू होने के बाद 63 लाइसेंसधारी अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर चुके हैं। 50 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना तीसरा हथियार अभी तक सरेंडर नहीं किया है।