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भोपाल

केंद्रीय मंत्री के पास कई राइफलें और पिस्टल, ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रशासन ने भेजा नोटिस

Jyotiraditya Scindia arms rules violation news Gwalior administration notice news

भोपालSep 11, 2024 / 05:23 pm

deepak deewan

Jyotiraditya Scindia arms rules violating Gwalior administration notice

Jyotiraditya Scindia arms rules violating Gwalior administration notice

Jyotiraditya Scindia arms rules violation news Gwalior administration notice news केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को ग्वालियर जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है। केंद्रीय मंत्री के शस्त्रों को लेकर ये नोटिस भेजा गया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कई राइफलें और पिस्टल हैं। ग्वालियर जिला प्रशासन ने इसी संबंध में उन्हें नोटिस दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को आर्म्स एक्ट के उल्लंघन को लेकर नोटिस भेजा गया है। उन्हें शस्त्र सरेंडर करने के लिए भी कहा गया है।
बताया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास कई शस्त्र हैं। उनके पास दो राइफलें और एक पिस्टल है। इस प्रकार कुल तीन हथियार हैं। नए कानून के अंतर्गत अधिकतम दो शस्त्र रखने की ही पात्रता है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक शस्त्र सरेंडर करना होगा।
ग्वालियर जिला प्रशासन ने ऐसे सभी लोगों को नोटिस भेजे हैं जिनमें पास दो से अधिक शस्त्र हैं। गुना से सांसद केंद्रीय मंत्री ​ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत ग्वालियर के 50 शस्त्र लाइसेंस धारियों को ऐसे नोटिस भेजे गए हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास दो राइफल और एक पिस्टल है। नए नियम के अनुसार वे अधिकतम दो शस्त्र रख सकते हैं ऐसे में उन्हें तीन में से एक शस्त्र सरेंडर करना होगा।
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अपने पास दो शस्त्र ही रख सकता है। यदि किसी के पास दो से अधिक हथियार हैं तो उन्हें सरेंडर करना होगा। शस्त्र सरेंडर नहीं किए जाने पर उसे अवैध माना जाएगा।
बताया जाता है कि नया नियम लागू होने के बाद 63 लाइसेंसधारी अपना तीसरा शस्त्र सरेंडर कर चुके हैं। 50 लाइसेंसधारी ऐसे हैं जिन्होंने अपना तीसरा हथियार अभी तक सरेंडर नहीं किया है।

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