scriptदुकानदार ने पैन के MRP से डेढ़ रुपए अधिक वसूले, अब देना होगा एक लाख रुपए का जुर्माना | The shopkeeper charged one and a half rupees more than the MRP, now he will have to pay a fine of one lakh | Patrika News
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दुकानदार ने पैन के MRP से डेढ़ रुपए अधिक वसूले, अब देना होगा एक लाख रुपए का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राहक से पैन के अधिकतम खुदरा मूल्य से डेढ़ रुपए अधिक वसूलने के एक मामले में दुकानदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही विक्रेता को परिवादी को हुए मानसिक संताप के एवज में 2500 रुपए और वसूली गई अधिक राशि भी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।

अलवरAug 03, 2024 / 01:17 pm

Umesh Sharma

Pen court news alwar
अलवर. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राहक से पैन के अधिकतम खुदरा मूल्य से डेढ़ रुपए अधिक वसूलने के एक मामले में दुकानदार पर एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही विक्रेता को परिवादी को हुए मानसिक संताप के एवज में 2500 रुपए और वसूली गई अधिक राशि भी 9 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटानी होगी।
आदेश के अनुसार साउथ वेस्ट ब्लॉक निवासी एडवोकेट रोशन लाल गोयल (66 ) पुत्र चिरंजीलाल गोयल ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने परिवाद पेश किया था। इसमें बताया गया था कि 28 फरवरी, 2021 को रात्रि करीब साढ़े 8 बजे उसने मनुमार्ग स्थित रिलायंस स्मार्ट कैपिटल गैलेरिया से कन्फेक्शनरी सामान खरीदा था।
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इस दौरान ब्लैक सेलो फास्टर ग्रिप बॉलपैन पर अधिकतम खुदरा मूल्य 30 रुपए अंकित था, जिसकी 10 प्रतिशत डिस्काउंट के साथ उसको 27 रुपए कीमत बताई गई, लेकिन बिल में पैन की कीमत 31 रुपए 50 पैसे अंकित कर उससे साढ़े चार रुपए अधिक वसूल किए गए। साथ ही एमआरपी से भी डेढ़ रुपए अधिक राशि वसूली गई। परिवादी ने इस मामले में वाद दायर कर शारीरिक व मानसिक क्षति के रूप में 50 हजार रुपए और परिवाद खर्च व वकील फीस के रूप में 15 हजार रुपए दिलाने और अधिक वसूल की गई राशि साढ़े चार रुपए भी 24 प्रतिशत ब्याज के साथ उसे दिलाने की मांग की थी, जिस पर आयोग ने यह आदेश जारी किया है।

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