जानें कौन होंगे बीमा में आवेदन करने के पात्र
मंत्री
जोराराम कुमावत ने कहा कि बीमा का लाभ सभी पशुपालकों को मिले इसके लिए सभी जनाधार कार्ड धारक पशुपालक बीमा में आवेदन करने के पात्र होंगे। बीमा का लाभ दिलाने के लिए बीमा विभाग ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है। उस पर पशुपालकों से आवेदन मंगवाए जाएंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर बीमा के लिए पशुपालकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा।
यह भी पढ़ें – Rajasthan News : खाद्य सुरक्षा योजना पर अपडेट, इस डेट तक करा लें eKYC, वरना नहीं मिलेगा राशन मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है?
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की थी। इस योजना में सरकार ने 400 करोड़ रुपए खर्च करके 21 लाख पशुओं का बीमा करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत 5-5 लाख दुधारु गाय, भैस, बकरी तथा भेड़ और एक लाख ऊंटनी का बीमा किया जाएगा। प्रत्येक परिवार से एक पशु का बीमा किया जाएगा। इसमें पशुपालकों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा यह पूरी तरह से निःशुल्क है।
मृत्यु होने पर मिलेगा बीमा का क्लेम – पशुपालन विभाग निदेशक
दुधारु पशुओं की किसी भी प्राकृतिक या आकस्मिक दुर्घटना जैसे आग लगने, सड़क दुर्घटना, आकाशीय बिजली गिरने, जहरीला घास खाने या कीड़ा काटने, किसी बीमारी आदि में मृत्यु होने पर बीमा का क्लेम मिलेगा। पशुपालन विभाग के निदेशक डॉ भवानी सिंह राठौड़ ने मंगला बीमा पशु योजना की गाइडलाइन के बारे में जानकारी दी।