जुलूस की लेनी होगी अनुमति
पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव के दौरान सभा व प्रचार की अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक सभी राजनीतिक दल व निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थी चुनावी सभा, रैली, जुलूस, आदि का आयोजन एवं लाउडस्पीकर आदि के उपयोग की अनुमति संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट से प्राप्त करके ही करेंगे। लाउडस्पीकर व ध्वनि प्रसारण यंत्रों का प्रयोग रात 10 से सुबह छह बजे तक रहेगा।
सोसियल साइट पर रहेगी नजर
पंचायत चुनावों के दौरान सोसियल मीडिया पर प्रशासन की नजर रहेगी। इस दौरान कोई भी व्यक्ति या संस्था इंटरनेट तथा सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्वीटर, व्हाट्सप,यूट्यूब आदि के माध्यम से किसी प्रकार का धाॢमक उन्माद, जातिगत द्वेष या दुष्प्रचार प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक एवं राजकीय सम्पतियों पर किसी तरह का नारा-लेखन या प्रति-चित्रण नहीं किया जाएगा और नहीं किसी तरह के पोस्टर, होॢडंग लग पाएंगे। किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरजाघर या अन्य धाॢमक स्थान का चुनाव प्रचार मंच के रूप में प्रयोग नहीं किया जाएगा।