सीकर

होटल और बार ही नहीं मेडिकल स्टोर पर भी चलता है ऐसा काम, सिर्फ कान में बोलना होगा और आपको मिल जाएगी वो…, यकीन नहीं हो रहा तो जरूर पढ़ें ये खबर…

होटल और बार में प्रतिबंधित के बावजूद कई ऐसे काम चलते है। उसी प्रकार मेडिकल स्टोर भी ऐसे प्रतिबंधित काम चल रहे है।

सीकरAug 13, 2017 / 12:43 pm

vishwanath saini

सीकर.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से हाल ही में कुछ दवाइयों को प्रतिबंधित किए जाने के बावजूद शहर समेत जिले में कुछ जगह इन दवाओं की बिक्री की जा रही है। प्रतिबंधित की गई दवाओं में अनावश्यक रूप से मुख्य साल्ट के साथ दूसरा साल्ट मिलाकर नई दवा तैयार कर उसे नए ब्रांड नाम से बाजारों में सप्लाई किया गया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सरकार की ओर से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की गई है। इसके लिए विभाग की ओर से दुकानों व फर्मों पर निगरानी रखी जा रही है।
 

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पहले भी मिली अवमानक दवाइयां :
 

जिले में इससे पहले वर्ष 2014 से 2017 के दौरान भी मापदंडों के तहत अवमानक दवाइयां पाई गई हंै। सरकारी व निजी क्षेत्र की दवाइयों के सेम्पल लिए गए तथा जांच के बाद सेम्पल फेल हो गए। सेम्पल फेल होने के बाद सभी प्रकरणों में नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की गई, लेकिन लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ जारी है। कुछ दिनों पहले जयपुर की एक फर्म पर कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई दवा शहर समेत जिले के कुछ दवा विक्रेताओं के यहां भी उपलब्ध थी। कुछ दवाओं की बिक्री पर तो सेम्पल लेने के साथ ही रोक लगाने की कार्रवाई की गई थी।

यूं निकाला तोड़

 

सूत्रों ने बताया कि कुछ दवा निर्माताओं की ओर से नीमेसुलाइड साल्ट में लेवोसेट्रीजिन साल्ट का मिश्रण कर नई दवा तैयार की तथा स्वयं के ब्रांड नाम से बाजार में जारी कर दी। इसी तरह ऑफ्लोक्सासिन साल्ट में ओरनिडाजोल साल्ट का मिश्रण कर इंजेक्शन जारी किया। जेमीफ्लोक्सासिन में एमब्रोक्सोल साल्ट, ग्लुकोसामाइन में इबु्रप्रोफेन साल्ट तथा इटोडोलक में पैरासेटामोल के साल्ट का मिश्रण किया गया। जबकि मुख्य साल्ट में दूसरे के मिश्रण की जरूरत नहीं थी। मिश्रित किया साल्ट अनावश्यक रूप से रोगियों को लेना पड़ रहा था।
 

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जिम्मेदारों का दावा, करेंगे कार्रवाई
 

जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी मनोज गढ़वाल का कहना है कि सरकार की ओर से 8 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर तुरंत प्रभाव से पांच दवाइयों को प्रतिबंधित किया है। इस संबंध में जिले के थोक व रिटेल दवा विक्रेताओं को ऐसी दवा वापस लौटाने के लिए निर्देशित किया गया है। विक्रेताओं ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है, लेकिन नहीं लौटाने पर नियमानुसार प्रभावी कार्रवाई की जाएगी।

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