ये होंगे पात्र
-राजस्थान सरकार की ओर से तीन अक्टूबर को जारी की गई अधिसचूना में शहीद परिवार के सदस्य पत्नी, पुत्र, दत्तक पुत्र-पुत्री, पौत्र-पौत्री, दत्तक पौत्र-पौत्री के साथ-साथ रक्त संबंधियों में परिवार में भाई-बहन को भी नौकरी मिल सकेगी।
-शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने का कार्य राजस्थान सरकार ही करेगी। आवेदन सैनिक कल्याण अधिकारी के सामने पेश करना होगा।
-इसमें मृत सशस्त्र बल कार्मिक का नाम और पदनाम, यूनिट जिसमें वह मृत्यु से पूर्व कार्य रहा था और सशस्त्र बलों के समक्ष मुख्यालय की ओर से जारी बैटल कैजुअल्टी प्रमाण लाना होगा।
शेखावाटी के 195 शहीद परिवार शामिल
झुंझुनूं व सीकर के 195 शहीदों के आश्रितों को इसका लाभ मिल सकेगा। सीकर के 70 व झुंझुनूं के 125 शहीदों के आश्रित नौकरी के लिए पात्र होंगे।
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