इन पर आरोप है कि इन्होंने आयुर्वेद औषधालय के भवन पर कब्जा कर लिया। जबकि यह भवन आयुर्वेद कॉलेज के लिए किराए पर लिया हुआ था। कॉलेज के प्रिंसिपल कमल नयन गोयल ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक परसरामपुरिया आयुर्वेद कॉलेज प्रिंसिपल कमलनयन गोयल ने मामला दर्ज करवाया है। जिसमें आरोप लगाया है कि सुभाष चौक स्थित भवन को आयुर्वेद औषधालय व कॉलेज के लिए किराए पर लिया हुआ था।
कॉलेज की संपत्ती को लेकर परिवादी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने 17 जनवरी को मौके पर यथास्थिती बनाए रखने के आदेश दिए थे। आरोप है कि इसके बाद 18 जनवरी को रमेश जलधारी व अन्य लोग आए और सुभाष चौक स्थित पुराने औषधालय के ताले को काटकर अंदर घुस गए।
यह लोग यहां से मरीजों का रिकॉर्ड रजिस्टर, हाजिरी रजिस्टर व दवाइयां भी निकालकर ले गए और भवन पर अपना ताला लगा दिया। परिवादी का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश की प्रति जिला आयुर्वेद अधिकारी, योगेश मिश्रा व इनके कार्यालय में कार्यरत चिकित्सक मधुसूदन जोशी को दी तो इन्होंने लेने से मना कर दिया। ऐसे में इनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मामले में आगे क्या?
कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने विधायक पुत्र, जिला आयुर्वेद अधिकारी, योगेश मिश्रा, आयुर्वेद चिकित्सक मधुसूदन जोशी व क्लर्क कमल शर्मा के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इनके खिलाफ आईपीसी की धारा 427, 379 व 456 के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच एएसआई केदारमल को सौंपी गई है।
मुकदमा दर्ज न कार्रवाई हुई
परिवादी का आरोप है कि उन्होंने 25 जनवरी को शहर कोतवाली में शिकायत दी थी। इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद एक मई को एसपी को भी शिकायत दी लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद परिवादी ने कोर्ट में इस्तगासा पेश किया जिस पर कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है।