आपको बता दें कि, शहडोल जिले में नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा के बाद से ही संबंधित क्षेत्र में धारा- 144 लागू कर दी गई है। इसी दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लघंन करते पाए जाने पर मकान मालिक मो अख्तर अंसारी निवासी वार्ड नंबर- 38 सत्यम विडियों के पास पुरानी बस्ती के विरुध्द बाहरी और संदिग्ध व्यक्तियों को थाने में लिखित सूचना दिए बगैर किराए पर दिये जाने से धारा- 188 के तहत केस दर्ज किया गया है।
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उत्तरप्रदेश से आए लोगों को किराये पर दिया था मकान
बताया जा रहा है कि, माकान मालिक मो अख्तर अंसारी ने उत्तर प्रदेश के किराएदारों को पिछले 4 दिन से बगैर किसी सूचना के अपने मकान में किराये पर शरण दे रखी थी। इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो उसने मौके पर पहुंचकर जानकारी न देने का सबब जाना, जिसका हुसैन ने संतुष्टात्मक जवाब नहीं दिया। इसपर पुलिस की ओर से अक्तर हुसैन के विरुद्ध चालानी कार्रवाई की।
‘इस प्रक्रिया के पूरा होने पर ही किसी को मकान किराये पर दें’
वहीं, कोतवाली थाना प्रभारी संजय जैसवाल ने शहरवासियों से अपील की है कि, वो पुलिस को लिखित सूचना दिये बिना किसी को भी अपना मकान किराये पर ना दें और ना ही किसी को ठहराएं। किराये पर देने अथवा ठहराने से पहले संबंधित किरायेदार की पहले खुद भी जांच पड़ताल करें। इसके बाद संबंधित थाने का चरित्र प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और फोटो बगैरह जरुर लें। इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद ही किसी भी शख्स को किराये पर अपना मकान दें।
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