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सिवनी

BIG NEWS: रिश्वतखोर बाबू को चार वर्ष की सजा

भवन निर्माण की अनुमति वर्ष 2010 में ले ली थी।

सिवनीOct 02, 2024 / 07:11 am

ashish mishra

सिवनी. विशेष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)सिवनी ने नगर पालिका परिषद सिवनी में पदस्थ पम्पअटेडेंट(बाबू)रामनंदन सिंह बघेल पिता स्व. गंभीर सिंह (59)निवासी ग्राम हिबरा को घूसखोरी के मामले मे चार वर्ष की सजा तथा 5 हजार रुपए के जुर्माना से दंडित किया गया है। 15 मार्च 2017 को फरियादी विजय लखेरा पिता मुलचंद निवासी सिवनी ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत की थी कि एक प्लाट है जो उसकी माताजी के निधन के बाद शासकीय रिकार्ड में उसके नाम पर दर्ज हो गया है। उक्त प्लाट पर उसने भवन निर्माण की अनुमति वर्ष 2010 में ले ली थी। वह उस समय भवन निर्माण नहीं कर पाया था, उसने भवन निर्माण हेतु बैंक से लोन लेने का प्रयास किया तो बैंक ने नगर पालिका परिषद से फिर से अनुमति लेने को कहा। उसने प्लाट के सारे टैक्स जमा कर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिए नगर पालिका परिषद सिवनी में पदस्थ रामनंदन सिंह बघेल से संपर्क किया तो बाबू ने प्लाट पर भवन हेतु अनुज्ञा पत्र जारी कराने के एवज में रिश्वत के रूप मे 4000 रुपए की मांग की। उसने लोकायुक्त पुलिस से शिकायत की। लोकायुक्त ने 17 मार्च 2017 को रामनंदन सिंह बघेल को रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया एवं उसके विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। शासन की ओर से उपसंचालक अभियोजन रमेश कुमार उइके ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। इसके बाद आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 4 वर्ष की सजा एवं 5 हजार रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया।

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