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सवाई माधोपुर

खतरों से भरी है स्कूल जाने की राह

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सवाई माधोपुरJul 21, 2018 / 01:59 pm

rakesh verma

खतरनाक राह से गुजरते बच्चे।

भगवतगढ़. बगीना के रामावि में शिक्षा प्राप्ति के लिए कीचड़ भरी खतरनाक राह से गुजरते बच्चे।

भगवतगढ़. झौपड़ा ग्राम पंचायत के बगीना गांव से करीब तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुर्जर बस्ती के बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए खतरनाक राह से होकर गुजरना पड़ता है। गुर्जर बस्ती के तुलसीराम, रूपसिंह, जयराम, बसराम केवट आदि ने बताया कि यहां के बच्चों को पढऩे के लिए करीब तीन किलोमीटर दूर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय बगीना जाना पड़ता है।
स्कूल जाने का रास्ता कच्चा एवं उबड़-खाबड़ होने से बरसात के मौसम में इस रास्ते से निकलना किसी भी खतरे से खेलने से कम नहीं है। लोगों ने बताया कि पूरा रास्ता कीचड़ से भरा हुआ है। वहीं रास्ते में कई जगह घुटनों तक पानी भरा होने से स्कूल जाने वाले मासूम बच्चों को बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है।कीचड़ एवं पानी के कारण बच्चों के कपड़े गीले एवं खराब होने से स्कूल के शिक्षक इन बच्चों को कपड़े सूखने तक कक्षा कक्ष से बाहर बरामदे में ही बिठाए रखते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। स्कूल जाते समय कई बार इस रास्ते में स्कूली बच्चे कीचड़ में फिसलकर घायल हो चुके हैं। ग्राम पंचायत प्रशासन की भी रास्ते को ठीक कराने के प्रति उदासीनता बनी हुई है।

जनप्रतिनिधि नहीं ले रहे सुध
गुर्जर बस्ती के लोगों ने बताया कि करीब तीन किलोमीटर के इस रास्ते पर सड़क निर्माण के लिए कई बार उन्होंने ग्राम पंचायत सरपंच एवं विधायक एवं संसदीय सचिव जितेंन्द्र गोठवाल से भी गुहार लगाई। लेकिन आज तक किसी ने भी इस गंभीर समस्या के समाधान का कोई प्रयास नही किया। ग्रामीणों का कहना कि बारिश के मौसम में उन्हें अपना सब काम छोड़कर बच्चों को स्वयं स्कूल छोडऩे जाते है। ग्रामीणों ने गुर्जर बस्ती से बगीना तक सड़क निर्माण कराने की मांग की।

बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास
सवाईमाधोपुर. सात साल की मासूम के साथ बलात्कार के आरोपी राजू उर्फ चुट्टल निवासी मीणा कोलेता को विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने शुक्रवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह सजा शेष प्राकृत जीवन के लिए सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी को धारा 363 में सात वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित किया।
अर्थ दण्ड नहीं चुकाने पर एक माह का कठोर कारावास होगा। धारा 376 के आरोप में आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपए का अर्थदण्ड व 6 माह का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पीडि़ता के अधिवक्ता ने बताया कि 12 मार्च 2016 को अपराह्न करीब 3 बजे वचन के घर विवाह था। पीडि़ता को आरोपी राजू घर से बहला फुसलाकर दुकान पर ले गया। वहां उसने बालिका को टॉफी दिलवाई और बाद में खेत पर ले गया। जहां आरोपी ने बालिका के साथ बलात्कार किया। बालिका के घर वापस आने पर परिजनों को बालिका के कपड़े खून से सने मिलने पर देखा तो घटना के बारे में पता चला। इस पर पिता ने आरोपित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई।

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