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अब यह होगा जरूरीनेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड-2011 लागू होने के बाद संघ में आठ साल पद पर रहने के बाद 4 साल का ब्रेक लेना जरूरी होगा। साथ ही संघ या एसोसिएशन अध्यक्ष केवल 12 साल तक ही पद पर रह सकेगा। किसी दूसरे संघ में भी पदाधिकारी नहीं बन पाएंगे। उम्र 70 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी भी खेल संघ का पदाधिकारी बनता है तो उसे अपने विभाग से एनओसी लेनी होगी।
नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेंट कोड-2011 को लागू करने के पीछे तर्क यह भी है कि खेल संघों में आपसी विवाद चलता रहता है। इसके चलते खेल और खिलाड़ी दोनों परेशान होते हैं। कई खेल संघों के एक ही खेल के दो-दो खेल संघ बना रखे हैं। अब जो खेल संघ या राज्य क्रीडा परिषद, ओलम्पिक संघ या केन्द्रीय खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त है, जिनका रजिस्ट्रेशन है। उनको ही कोड मिलेगा, बाकी खेल संघ का कोई औचित्य नहीं होगा। खेल संघों को अपनी वार्षिक खेल गतिविधियों, चुनाव, कार्यकारिणी की जानकारी ऑनलाइन करनी होगी।
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राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के निर्देशानुसार समस्त खेल संघों को नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 की पालना करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की ओर से 31 जनवरी 2011 से सम्पूर्ण भारत में नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमेन्ट कोड 2011 को प्रभावी किया है। देशभर में यह कोड प्रचलित एवं लागू है। नियमों की पालना नहीं करने पर संघों के खिलाफ कारवाई होगी।मीनू सोलंकी, जिला खेल अधिकारी, सवाईमाधोपुर।