राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना(प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना) में चयनित लाभार्थियों को 30 जून तक अनिवार्य रूप से ई.केवाईसी करवाना होगा। ई.केवाईसी नहीं होने पर योजना के लाभ से वंचित हो सकते है। डीलर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष व ब्लॉक अध्यक्ष के माध्यम से जिले में कार्यरत उचित मूल्य दुकानदारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित सभी लाभार्थियों की खाद्यान्न का वितरण करते समय 30 जून तक शत प्रतिशत ई.केवाईसी कराने के निर्देश दिए है।
बनवारीलाल शर्मा, जिला रसद अधिकारी,सवाईमाधोपुर