हैदराबाद एनकाउंटर पर अलग-अलग है वकीलाें की राय, देखें वीडियो
दस हजार का लगा जुर्मानाकिसान के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई हुई है। इसी अधिनियम के तहत किसान पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। किसान के खिलाफ तहरीर भी दी गई है। पुलिस अब इस मामले में कानूनी कार्यवाही कर रही है। विकास खंड अधिकारी ज्योति बाला ने बताया कि पशुओं को खुले में छोड़ना अपराध है। इसी के तहत तहरीर भी दी गई है। पशु चिकित्सा अधिकारी संजय चतुर्वेदी ने किसान के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है।
जानिए पूरी घटना
दरअसल शनिवार को एसडीएम सदर ऐके सिंह पुवारका विकास खंड अधिकारी ज्योति बाला व पशु चिकित्सा अधिकारी संजय चतुर्वेदी के साथ ढोला माजरा से गो आश्रय स्थल का निरीक्षण करके लौट रहे थे। इसी दौरान उन्होंने देखा कि गांव सरकड़ी का रहने वाला नीटू बछड़े को अपने साथ लेकर जा रहा था। जब नीटू को रोककर इन्होंने उससे पूछा कि बछड़े को कहां ले जा रहे हो तो, इस पर किसान नीटू ने बताया कि उसे जंगल में छोड़ने जा रहा है। इसी आधार पर किसान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। पशु चिकित्सकाधिकारी का कहना है कि मुख्य पशु चिकित्साधिकारी काे मामले की रिपाेर्ट भेज दी गई है।