VIDEO घर में बुलाकर कर रहा था कटिंग, पुलिस ने की FIR
घर में बारी बारी से लोगो को बुला कर बालों की कटिंग व सेविंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने रतलाम के मोहन नगर निवासी दो भाइयों के विरुद्ध धारा 188 में एफआईआर दर्ज की है। अपने घर पर ग्राहकों को बुला कर बालों की कटिंग बनाने का किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा मामला दर्ज किया गया है।
रतलाम. देशभर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोरोना वायरस को परास्त करने के लिए ३ मई तक टोटल लॉकडाउन किया गया है। इस दौरान घर में रहते हुए आमजन को कटिंग से लेकर शेविंग की जरुरत होने लगी है। इसी का फायदा उठाकर मध्यप्रदेश के रतलाम में दो भाईयों ने ग्राहकों को घर में बुलाकर कटिंग करने की जब शुरुआत हुई तो इसका किय्सी ने वीडिओ बना लिया। अब जब यह वायरल हुआ तो पुलिस ने एक्शन मोड में आकर इस कार्य को करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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घर में बारी बारी से लोगो को बुला कर बालों की कटिंग व शेविंग करने का वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने रतलाम के मोहन नगर निवासी दो भाइयों के विरुद्ध धारा 188 में एफआईआर दर्ज की है। दोनो भाई द्वारा अपने घर पर ग्राहकों को बुला कर बालों की कटिंग बनाने का किसी ने वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। वायरल वीडियो के आधार पर थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम द्वारा मामला दर्ज किया गया है।
CORONA BREAKING VIDEO प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने कोरोना को लेकर बोली यह बड़ी बातइन धाराओं में हुआ मामला दर्ज इधर रतलाम प्रशासन ने यह साफ कर दिया है कि कुछ दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कोई अन्य दुकान खोलेगा या अन्य कोई कार्य करेगा तो पुलिस इसको संझान लेकर प्रकरण दर्ज करेगी। ताजा मामला इसका उदाहरण है जहां मोहन नगर में पुष्पेंद्र डोडिया द्वारा दुकान खोलने पर पुलिस ने लॉकडाउन तोडऩे व ग्राहक को अपने घर बुलाकर कटिंग करने पर धारा 188, 269 व 270 आईपीसी में मामला दर्ज कर लिया है।
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सिर्फ इनको है मंजूरी प्रशासन द्वारा आदेश जारी किए है उसके अनुसार बताया गया है कि 27 अप्रैल के आदेश में जिला प्रशासन रतलाम द्वारा नगरीय निकायों में जूतों की दुकानों तथा स्टेशनरी की दुकानों से होम डिलीवरी अनुमत की गई थी। इस आदेश को संशोधित किया जाता है । यह अनुमति अब मात्र स्टेशनरी / पुस्तक की दुकानों के लिए रहेगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स तथा इलेक्ट्रिकल एप्लायंस की होम डिलीवरी तथा घर घर जाकर मैकेनिक द्वारा मरम्मत कार्य किया जा सकेगा। इतना ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रो में यथावत , सुबह 7 से दोपहर 1 बजे तक उपरोक्त तीनो प्रकार की दुकानें ग्रामीण ग्राहकों के लिए खुलेंगी। अन्य दुकान खुलने पर या लॉकडाउन तोडऩे पर कार्रवाई की जाएगी।