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रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रेन में शोर करने पर पाबंदी, जारी किए नए नियम

ट्रेन में काम करने वाले वाणिज्य से लेकर आरपीएफ जीआरपी की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी….

रतलामJan 21, 2022 / 01:17 pm

Astha Awasthi

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रतलाम। अक्सर ट्रेन में यात्रा के दौरान रात को विशेषकर 10 बजे बाद जब यात्री नींद लेना चाहते हैं, तब कोई जोर-जोर से मोबाइल पर बात करते रहता है तो कोई गाना सुनते रहता है। अब रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेन में शोर करने पर पाबंदी लगा दी गई है। नए नियम जारी कर दिए गए हैं, जिसे लागू भी कर दिया गया है। यात्रियों द्वारा शिकायत करने पर रेलवे कार्रवाई भी करेगा । ट्रेन में काम करने वाले वाणिज्य से लेकर आरपीएफ जीआरपी की जवाबदेही भी तय की जा सकेगी।

182 पर दें सूचना

खेमराज मीणा, मंडल प्रवक्ता का कहना है कि नियम तोड़ने पर यात्री 182 नंबर पर सूचना देकर मदद मांग सकते हैं। बता दें कि यात्रियों को होने वाली इस तरह की परेशानी को ध्‍यान में रखते हुए इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए आदेश जारी कर दिया है। अब कोई भी पैसेंजर इससे संबंधित शिकायत दर्ज करा सकता है, जिस पर ट्रेन स्‍टाफ तत्‍काल कार्रवाई करेगा। ये आदेश तत्‍काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं.

जानिए रात 10 बजे के बाद क्या हैं नियम

– ग्रुप में चलने वाले यात्री ट्रेन में देर रात तक अब बातें नहीं कर पाएंगे। सह यात्री द्वारा शिकायत करने पर कार्रवाई की जा सकेगी।
-रात में चेकिंग स्‍टाफ, आरपीएफ, इलेक्ट्रीशियन, कैटरिंग स्‍टाफ और मेंटीनेंस स्‍टाफ शांतिपूर्ण ढंग से अपना काम करेंगे, जिससे यात्रियों को परेशानी न हो।
-इसके साथ ही 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों, दिव्‍यांगजन और अकेली महिलाओं को रेल स्‍टाफ जरूरत पड़ने पर तत्‍काल मदद करेगा।
– ट्रेन में यात्री इतनी तेज आवाज में मोबाइल पर बात नहीं करेगा या तेज म्‍यूजिक नहीं सुनेगा, जिससे सहयात्री डिस्‍टर्ब हो।
– रात में नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइट बंद करनी हैं।

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