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गुरुवार को जिन मुकदमों में आजम खान को राहत मिली है। उसमें खासतौर से रामपुर की पूर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी करने, रामपुर के डीएम पर गलत बयान देने के आरोप में प्रशासन पर गलत भाषा बोलने और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में जो तमाम सारे मुकदमे चुनाव के दौरान दर्ज हुए थे। उन्हीं सब मुकदमों में गुरुवार को उनके वकील ने बहस की और बहस के दौरान यह फैसला एडीजे 6 की अदालत से आया।
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संसद आजम खान को तो 8 मामलों में तो गुरुवार को जमानत मंजूर हो गई, जबकि चार मुकद्दमों में बुधवार को जमानत मंजूर हो गई। एक मामले में वह जेल चले गए, जिस मुकदमे में जेल गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के वकील खलीलुल्लाह ने बताया कि प्रशासन ने बिना कोर्ट की इजाजत लिए उन्हें दूसरी जेल में शिफ्ट कर दिया इसको लेकर हमने एक पत्र एडीजी सिक्स की अदालत में दिया है। कल उस पत्र पर सुनवाई होनी है। प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए था।
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कानून के जानकारों का कहना है कि प्रशासन किसी को भी और कहीं भी सुरक्षा के लिहाज से रख सकता है। बरहाल उन्होंने एक कानूनी प्रक्रिया को फॉलो किया है और बुधवार को जिस कोर्ट में पत्र दिया है। उस पत्र का जवाब भी उन्हें मिल जाएगा।