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आजम खान के बेटे को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, स्वार विधानसभा में उपचुनाव पर लगी रोक बता दें कि हाईकोर्ट में गुरुवार को ही आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के पासपोर्ट और पैन कार्ड से जुड़े दो मामलों में सुनवाई हुई है। सुनवाई के दौरान आजम खान ने सीतापुर जेल से ही वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये अपना पक्ष रखा। इस दौरान सरकारी अधिवक्ता ने बहस के लिए समय की मांग की, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तारीख दी है। इन दोनों मामलों में अब्दुल्ला आजम के फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर पासपोर्ट और पैन कार्ड बनवाने का आरोप है।
भाजपा नेता ने दर्ज करवाई थी एफआईआर उल्लेखनीय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने सांसद आजम खान के साथ उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्लाह आजम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। तीनों ही कई महीनों से सीतापुर जेल में बंद हैं। जस्टिस सुनीत कुमार की सिंगल बेंच में गुरुवार को इन मामले में सुनवाई हुई। इस तरह हाईकोर्ट के दो और रामपुर जिला कोर्ट के दो मुकदमों में आजम खान के परिवार को जमानत मिलना शेष है।
समर्थकों में जगी उम्मीद वहीं, जौहर यूनिवर्सिटी में किसानों की जमीन कब्जाने के ज्यादातर मामलाें में आजम खान उनकी पत्नी और बेटे को जमानत मिल चुकी है। अब उनके समर्थक जल्द से जल्द उनके जेल बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में आजम खान समेत उनके परिवार के सदस्यों की रिहाई को लेकर सपा युवजन सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष कमाल अहमद खान के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन के जरिये राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इधर, रामपुर में भी सपाई लगातार आजम खान के परिवार को रिहा करने की मांग कर रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही आजम खान सीतापुर जेल से रिहा हो सकते हैं।