scriptआजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने खत्म किया बिजली चोरी का केस | Big relief to Azam Khans wife Tanjim Fatima, court ends electricity theft case at hamsafar resort | Patrika News
रामपुर

आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने खत्म किया बिजली चोरी का केस

हमसफर रिसॉर्ट मामले में सपा नेता आजम खां की बेगम तंजीम फातिमा को रामपुर कोर्ट से भारी राहत मिली है। बिजली चोरी के केस में कोर्ट ने उन्हें दोष मुक्त करार दे दिया है।

रामपुरSep 09, 2024 / 08:05 pm

Prateek Pandey

azam khan wife tanzeem fatima
5 सितंबर 2019 को रामपुर शहर कोतवाली में तंजीम फातिमा के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तंजीम फातिमा पर आरोप लगाया गया था कि उनके हमसफर रिजाॅर्ट में बिजली की चोरी की जा रही है। डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। इस मामले में विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।

मई में हाईकोर्ट से मिली थी राहत

इसके बाद मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में चल रही थी जिसमें अब जाकर तंजीम को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मई में तंजीम फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बड़ी राहत मिली थी। 24 मई को कोर्ट ने आजम खां पत्नी फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दी थी।
यह भी पढ़ें

बरसाना में राधाष्टमी से पहले टली बड़ी घटना, बाल बाल बचे श्रद्धालु, वीडियो आया सामने

आपको बता दें कि तजीन फातिमा के एडवोकेट नासिर सुल्तान ने बताया कि कोर्ट में विद्युत अधिनियम की धारा 152 (2) के तहत प्रार्थना पत्र दिया गया था। अब इस पर सुनवाई के बाद इसे मंजूर कर लिया गया है।

विवादों में घिरा रहा है हमसफर रिजाॅर्ट

हमसफर रिजाॅर्ट विवादों में घिरा रहा है। साल 2019 के बाद से मामला और भी गरम हो गया। कभी रिजॉर्ट में नहर विभाग की जमीन होने की बात सामने आई तो कभी कुछ और। इसके बाद बिजली चोरी का आरोप भी लगाया गया। अब हमसफर रिजाॅर्ट में बिजली चोरी के मामले में सपा नेता आजम खां की पत्नी तजीन फातिमा को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने बिजली चोरी के एवज में जमा कराए गए 32 लाख रुपये के शमन शुल्क के आधार पर उनको बरी कर दिया।

Hindi News / Rampur / आजम खां की पत्नी तंजीम फातिमा को बड़ी राहत, कोर्ट ने खत्म किया बिजली चोरी का केस

ट्रेंडिंग वीडियो