रामपुर

पूर्व मंत्री आजम खां को डेढ़ साल में पांच मामलों में हुई सजा, 108 मुकदमे दर्ज

Azam Khan: 18 मार्च 2024 डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के एक मामले में पूर्व मंत्री आजम खां को सात साल की कैद और आठ लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

रामपुरMar 19, 2024 / 08:46 am

Sanjana Singh

Azam Khan

Azam Khan: सपा के कद्दावर नेता रहे आजम खां का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बना है। आजम पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, जिसमें 83 ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट ने पिछले डेढ़ साल में पांच मामलों में सपा नेता को सजा सुनाई है। हालांकि, दो मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है। बरी किए गए एक मामले को अभियोजन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। आजम खां इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।

सपा नेता आजम खां समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता हैं। वह दस बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, एक बार राज्यसभा और एक बार लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उनके विवादित बयानों के चलते कई मुकदमे दर्ज हुए। सपा नेता आजम खां पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें पांच मुकदमों में उनको सजा सुनाई जा चुकी है। दो मुकदमों में वो बरी हो चुके हैं। 76 मुकदमे कोर्ट में विचाराधीन हैं।


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1. 27 अक्तूबर 2022 को मिलक में दर्ज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा तीन साल कैद और दो हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सेशन कोर्ट ने इस मामले में उनको बरी कर दिया था। यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
2. 15 फरवरी 2023 को मुरादाबाद के थाना छजलैट में दर्ज मुकदमे में एमपी- एमएलए कोर्ट मुरादाबाद ने दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।
3. 15 जुलाई 2023 को शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में दो साल के कारावास और 2500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
4. 18 अक्टूबर 2023 को थाना गंज में दर्ज अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सात साल की सजा और 50 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।
5. 18 मार्च 2024 डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के एक मामले में उन्हें सात साल की कैद और आठ लाख रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

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