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अवैध प्लाटिंग पर पहली बार सख्त हुए कलेक्टर, पॉश इलाके के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक तो मच गया हड़कंप

कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर शहर और इससे लगे इलाकों के 15 जगहों के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं।

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अवैध प्लाटिंग पर पहली बार सख्त हुए कलेक्टर, पॉश इलाके के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक तो मच गया हड़कंप

अवैध प्लाटिंग पर पहली बार सख्त हुए कलेक्टर, पॉश इलाके के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री पर लगाई रोक तो मच गया हड़कंप

राजनांदगांव. अवैध प्लाटिंग पर लगाम लगाने के लिए यहां पहली बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर शहर और इससे लगे इलाकों के 15 जगहों के 173 खसरों की खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाए जाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम और नगर पालिका (कालोनाईजर्स का रजिस्ट्रीकरण, निर्बधन व शर्तें) नियम 2013 और छत्तीसगढ़ पंचायती राज नियम की धारा 61 के तहत अवैध प्लाटिंग का कार्य अवैध कृत्य है।

नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया
राजनांदगांव शहर और इससे लगे ग्रामीण इलाकों में लगातार अवैध प्लाटिंग की शिकायतें सामने आने के बाद कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने मामले में सख्ती बरतने का काम शुरू किया है। दो दिन पहले ही प्रशासन की प्रारंभिक जांच में 70 से ज्यादा जगहों पर अवैध प्लाटिंग का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने खुद मौके का निरीक्षण करने का काम शुरू किया। शनिवार को इसी मामले को लेकर कलेक्टर ने सुंदरा के पटवारी को निलंबित करने की कार्रवाई की है। अब शहर व इससे लगे 15 क्षेत्रों के 173 खसरा नंबर की खरीदी-बिक्री और नामांतरण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है।

पटवारियों की भूमिका की होगी जांच
अवैध प्लाटिंग को शह देने के मामले में नगरीय निकाय के अफसरों के साथ ही सबसे बड़ा हाथ राजस्व अमले का होना माना जा रहा है। राजस्व अमले में पटवारियों की मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग को बढ़ावा मिल रहा है। कलक्टर के निर्देश के बाद माना जा रहा है कि चिह्नांकित किए गए इलाकों में पटवारियों की भूमिका की जांच भी होगी। कलेक्टर राजनांदगांव जय प्रकाश मौर्य ने बताया कि अवैध प्लाटिंग को लेकर प्रशासन सख्ती के साथ कार्रवाई करेगा। आम जनता से आग्रह है कि वे अवैध प्लाटिंग के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। फिलहाल खरीदी-बिक्री और नामांतरण पर रोक लगाई गई है। आने वाले समय में और बड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नामांतरण पर रोक लगाई गई
अवैध प्लाटिंग को लेकर राजनांदगांव तहसील के 15 अलग-अलग इलाकों को चिह्नांकित किया गया है। इस संबंध में प्राप्त सूची के मुताबिक चिखली के 19, गठुला के 8, बजरंगपुर नवागांव के 24, ढाबा के 12, कौरिनभाठा के 7, कन्हारपुरी के 2, पेंड्री के 23, लखोली के 9, मोहारा के 4, खुटेरी के 3, सोमनी के 5, नंदई के 9, ठाकुरटोला के 1, देवादा के 3, रेवाडीह के 44 खसरा नंबर को अवैध प्लाटिंग के दायरे में लाते हुए इनकी खरीदी-बिक्री व नामांतरण पर रोक लगाई गई है।

कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी आदेश में आ गया है कि नगरीय निकायों व ग्राम पंचायतों के मामलो में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विभिन्न पक्षकारों की सुनवाई कर जब तक अंतिम आदेश पारित नहीं किया जाता है तब तक उल्लेखित सभी खसरों के खरीदी बिक्री व नामांतरण पर रोक लगी रहेगी। उसके साथ ही उल्लेखित खसरों पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। इसके लिए भवन अनुज्ञा भी जारी नहीं की जाएगी। आदेश में कहा गया है कि उल्लेखित खसरों पर किसी तरह का निर्माण कार्य होते पाया जाता है तो मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

चिह्नांकित किए गए सभी 173 खसरा को लेकर जारी आदेश में आ गया है कि निर्माण कार्य, अनुज्ञा के साथ ही इनकी रजिस्ट्री भी नहीं होगी। कलेक्टर ने अपने आदेश में सभी 173 खसरा नंबर की सूची जिला पंजीयक को भेजते हुए साफ किया है कि वे उक्त खसरों के पंजीयन की कार्रवाई न करें और इसे लेकर अपने अधीनस्थों को ही निर्देशित करें।