
CG News: नगर पंचायत गंडई के पंडरिया वार्ड 3 में 11 अप्रैल बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स ने एक सराहनीय कदम उठाते हुए एक नाबालिग बालिका का विवाह होने से रोक दिया। 16 वर्षीय किशोरी का विवाह 15 अप्रैल को तय था। विवाह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और निमंत्रण पत्र भी बांटे जा चुके थे। गंडई थाने को जैसे ही इस मामले की सूचना मिली, प्रशासन तुरंत हरकत में आई।
एसडीएम के निर्देश पर परियोजना अधिकारी सुनील बंजारे के नेतृत्व में त्वरित जांच दल गठित किया गया। जांच के लिए भेजी गई क्षेत्र की सेक्टर पर्यवेक्षक और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बालिका के विद्यालयीन मार्कशीट के आधार पर उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष पाई। रिपोर्ट की पुष्टि होते ही महिला एवं बाल विकास विभाग और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल विवाह स्थल पर पहुंची। टीम ने बालिका के परिजनों से विस्तृत चर्चा की और उन्हें बाल विवाह के कानूनी पहलुओं से अवगत कराया। कम उम्र की लड़की का विवाह करना अपराध है।
टीम ने बालिका के होने वाले पति को भी कानून की जानकारी दी। परियोजना अधिकारी सुनील बंजारे ने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि एक वयस्क पुरुष व एक नाबालिग लड़की के बीच विवाह होता है, तो यह पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत यौन शोषण माना जाएगा।
कार्रवाई में महिला एवं बाल विकास विभाग से परियोजना अधिकारी छुईखदान सुनील बंजारे, पर्यवेक्षक माधुरी जगत, लक्ष्मी सर्वा, प्रेमलता जगत, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीमा शर्मा और पुलिस विभाग से उप निरीक्षक प्रियंका पैंकरा, प्रधान आरक्षक भागवत जंघेल, महिला आरक्षक शिखा निर्मलकर एवं कोटवार सक्रिय रूप से शामिल रहे। उनकी त्वरित और प्रभावी कार्रवाई से एक नाबालिग बालिका का भविष्य सुरक्षित हो सका।
Updated on:
12 Apr 2025 03:06 pm
Published on:
12 Apr 2025 03:05 pm
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